POCSO केस में अपील से पहले पीड़ित को देना होगा नोटिस : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट
Umeshwari Baghel | Sept 26, 2026, 15:18 IST
POCSO केस में छत्तीसगढ़ HC का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पॉक्सो मामलों में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की अपील पर सुनवाई से पहले पीड़ित बच्चे या उसके अभिभावक को नोटिस देना जरूरी होगा। पीड़ित को कानूनी मदद और अपना पक्ष रखने का अधिकार है।
समझें क्या है पूरा मामला
- POCSO केस में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
- अपील से पहले पीड़ित को देना होगा नोटिस
- पीड़ित को कानूनी मदद का अधिकार सुरक्षित
- कोर्ट ने पुलिस को दी नई जिम्मेदारी
- अगली सुनवाई में पीड़ित रख सकेगा पक्ष
हाई कोर्ट ने यह आदेश अजय मिरी बनाम छत्तीसगढ़ शासन मामले में सुनवाई करते हुए दिया है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास और जस्टिस सुधीर कुमार की डिवीजन बेंच ने कहा कि पॉक्सो कानून पीड़ित बच्चे को कानूनी सहायता पाने का अधिकार देता है। इसलिए उसे अदालत की कार्रवाई की जानकारी मिलना जरूरी है।
पीड़ित को कानूनी मदद का अधिकार
इस दलील का शासन की ओर से विरोध किया गया। सरकारी पक्ष ने कहा कि अगर पीड़ित को जानकारी नहीं दी जाएगी तो वह अपने कानूनी अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाएगा। पॉक्सो एक्ट की धारा 40 पीड़ित बच्चे और उसके परिवार को अपनी पसंद के वकील से सहायता लेने का अधिकार देती है।
हाई कोर्ट ने बताई पुलिस की जिम्मेदारी
इसमें आरोपी की गिरफ्तारी कोर्ट में दाखिल आवेदन और अन्य न्यायिक प्रक्रिया की जानकारी देना शामिल है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित को जानकारी मिलने से वह अपनी बात रखने के लिए कानूनी सहायता ले सकता है।
रजिस्ट्री को नोटिस जारी करने के निर्देश
कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़ित पक्ष खुद अदालत में उपस्थित होकर या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की मदद से अपना पक्ष रख सकता है। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या हाई कोर्ट सहायता केंद्र के माध्यम से भी अपनी बात रखी जा सकती है।
अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी
अब ऐसे मामलों में आरोपी की अपील पर सुनवाई से पहले पीड़ित पक्ष को सूचना देना जरूरी होगा। इससे पीड़ित को न्यायिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी का अवसर मिलेगा।
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