शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने युवक को 20 साल बाद दी राहत
Harrison Masih | Mar 12, 2026, 13:39 IST
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर बनाए गए शारीरिक संबंधों से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि महिला बालिग है और उसकी सहमति से संबंध बने हैं तो हर परिस्थिति में इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता।
NEWS IN SHORT
- हाईकोर्ट शादी का झांसा देकर बनाए गए संबंधों को लेकर अहम फैसला सुनाया।
- यदि लड़की बालिग है और सहमति से संबंध बने हैं, तो इसे रेप नहीं माना जा सकता।
- हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को अवैध मानते हुए आरोपी युवक को दोषमुक्त कर दिया।
- सरगुजा के इस मामले में युवक को निचली अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई थी।
- करीब 20 साल लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद हाईकोर्ट से आरोपी को राहत मिली।
NEWS IN DETAIL
हाईकोर्ट का अहम फैसला
हाईकोर्ट ने लोअर कोर्ट के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले के साथ ही करीब दो दशक से चल रहे मामले में आरोपी को राहत मिल गई।
क्या है पूरा मामला?
दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और बाद में प्रेम संबंध बन गए। युवती के अनुसार, 8 सितंबर 2000 को युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती का आरोप था कि इसके बाद करीब तीन साल तक दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने रहे।
पत्नी की तरह साथ रखा, फिर छोड़ दिया
शिकायत के बाद दर्ज हुआ मामला
ट्रायल कोर्ट ने सुनाई थी सजा
हाईकोर्ट में दी गई चुनौती
हाईकोर्ट ने फैसले में क्या कहा
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि यह साबित नहीं हो पाता कि आरोपी ने शुरू से ही केवल शारीरिक संबंध बनाने के उद्देश्य से शादी का झांसा दिया था, तो ऐसे मामलों को हर स्थिति में रेप नहीं माना जा सकता।
निष्कर्ष
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