एक्सीडेंट क्लेम के लिए समय सीमा खत्म, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया पीड़ितों के हक में बड़ा फैसला
Umeshwari Baghel | Apr 10, 2026, 14:34 IST
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावों पर अहम फैसला सुनाया है। अब केवल आवेदन में देरी के आधार पर पीड़ितों के दावे खारिज नहीं होंगे। कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को केवल समय सीमा के कारण न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता हैं।
NEWS IN SHORT
- हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब समय सीमा से बाहर दावे नहीं होंगे खारिज
- मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मिलेगा न्याय, हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
- हाईकोर्ट का आदेश, बीमा कंपनियों को अब समय सीमा का हवाला देने से नहीं मिलेगा लाभ
- मोटर दुर्घटना के दावों पर अब कोर्ट समय सीमा का कोई असर नहीं पड़ेगा
- पीड़ितों के लिए राहत, दावे खारिज करने के नियमों को हाईकोर्ट ने किया स्पष्ट
NEWS IN DETAIL
कि केवल आवेदन में देरी के आधार पर दावों को खारिज नहीं किया जाएगा। यह फैसला प्रदेश के सैकड़ों परिवारों के लिए न्याय की उम्मीद लेकर आया है, जो किसी कारणवश समय सीमा के भीतर कोर्ट नहीं पहुंच पाए थे।
पीड़ितों को मिलेगी राहत
इन कंपनियों ने 40 से अधिक याचिकाएं लगाई थीं। इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पीड़ितों को केवल समय सीमा जैसी तकनीकी वजहों से न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता हैं।
बीमा कंपनियों को लगा झटका
जो अपने हक के लिए सालों से संघर्ष कर रहे थे। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि बीमा कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर अपने तर्क पेश करने का अधिकार रहेगा।
विशेष अदालत को मिलेगा निर्देश
इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला अभी बाकी है, और जब तक वहां से फैसला नहीं आता, तब तक विशेष अदालतकोई अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगे।
न्याय की राह में यह एक और कदम
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