जबरदस्ती I Love You कहना होगा अपराध, महिलाओं की मर्यादा पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
Manya Jain | Dec 25, 2025, 17:33 IST
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि युवती का हाथ पकड़कर "आई लव यू" कहना अपराध होगा। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की बेंच ने यह फैसला खासकर ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सुनाया है।
5 पाइंट में समझें पूरी खबर
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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महिलाओं की सुरक्षा पर अहम निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का युवती का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए "आई लव यू" कहना अपराध माना जाएगा। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। कोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने कहा कि खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में किसी लड़की के साथ ऐसा व्यवहार बहुत आपत्तिजनक है।
क्या है मामला ?
युवक पर आरोप थे कि उसने युवती का हाथ पकड़कर खींचा था। इतना ही नहीं स्कूल से लौटते समय "आई लव यू" भी कहा। इन आरोपों के बाद युवक को तीन साल (bilaspur news) की सजा सुनाई गई थी। इस घटना से युवती काफी डर गई थी। जिस वजह से लड़की को मजार में जाकर छिपना पड़ा था।
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हाई कोर्ट ने दी ये टिप्पणियां
- मर्यादा का उल्लंघन: कोर्ट ने माना कि हाथ खींचना और प्रेम का इजहार करना उस परिस्थिति में पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से किया गया काम था।
- ग्रामीण इलाकों में है आपत्तिजनक: जस्टिस चंद्रवंशी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी युवती के साथ ऐसा व्यवहार बहुत अधिक आपत्तिजनक और डराने वाला होता है।
- धारा 354 की प्रासंगिकता: कोर्ट ने कहा कि आरोपी का यह काम आईपीसी की धारा 354 (Section 354 IPC) के तहत दंडनीय अपराध है। इसमें महिला की लज्जा भंग करने का स्पष्ट प्रयास दिखाई देता है।
कोर्ट का आखिरी फैसला और सजा में बदलाव
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