हाईकोर्ट - प्लाटून कमांडर भर्ती में अब महिला की जगह पुरुष कैंडिडेट की होगी भर्ती

Ravi Singh | May 22, 2024, 12:05 IST
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Chhattisgarh SI Recruitment
Chhattisgarh SI Recruitment exam

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए मैरिट सूची में महिलाओं का शामिल करना गलत है। लिहाजा, महिला उम्मीदवारों का नाम हटाकर उनकी जगह पुरुष उम्मीदवारों को शामिल किया जाना चाहिए।

Chhattisgarh SI Recruitment. छत्तीसगढ़ ( Chhattisgarh ) में SI भर्ती परीक्षा ( SI recruitment exam ) में चयनित कैंडिडेट को 90 दिनों में नियुक्ति पत्र जारी करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि, प्लाटून कमांडर की भर्ती में महिला उम्मीदवारों को हटाया जाए। महिलाओं की जगह वंचित पुरुष कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट लेकर मेरिट के आधार पर नियुक्ति आदेश दिया जाए। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 45 दिन का टाइम दिया है। कोर्ट ने एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की सिंगल बेंच में सोमवार को हुई थी।

पूरा मामला क्या था...

पुलिस विभाग में भर्ती के लिए सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर समेत अन्य 975 पदों के लिए सितंबर 2021 में नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें प्लाटून कमांडर के 247 पदों पर भर्ती होनी थी। विज्ञापन में स्पष्ट रूप से लिखा था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के लिए पात्र नहीं हैं।

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370 महिला उम्मीदवारों का चयन

चयनित उम्मीदवारों की सूची 16 मई 2023 को मुख्य परीक्षा के लिए जारी की गई थी। इसमें प्लाटून कमांडर और अन्य पद मिलाकर 370 महिला उम्मीदवारों का चयन हुआ था। इसके बाद मैरिट सूची से वंचित कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की। इसमें भर्ती में अनियमितता सहित नियमों का पालन नहीं करने के आरोप लगाया गया है।

कैंडिडेट्स ने मैरिट लिस्ट को दी चुनौती

कैंडिडेट्स ने याचिका में कहा गया कि 975 पदों में से 247 पद प्लाटून कमांडर के थे। मेरिट सूची में 20 गुना उम्मीदवार यानी कि 14560 होने थे। इसी तरह प्लाटून कमांडर के लिए 247 गुना 20 यानी 4940 कैंडिडेट्स शामिल होने चाहिए, लेकिन वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में 975 गुना 20 के अनुसार कैंडिडेट्स के नाम मुख्य परीक्षा के लिए पात्र सूची में शामिल हैं, यह मनमाना व अवैध है। सूची में 6013 महिला उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। अगर सही प्रक्रिया का पालन होता तो 4368 महिलाओं के नाम ही शामिल होते। वहीं प्लाटून कमांडर पद के लिए महिलाएं पात्र नहीं थीं, लेकिन फिर भी उन्हें मैरिट लिस्ट में शामिल किया है।

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निराकरण किए बगैर जारी की सूची

छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल ( Chhattisgarh Professional Examination Board ) ने 26 मई 2023 से 29 मई 2023 तक मुख्य परीक्षा आयोजित की थी। 5 जून 2023 को पहला मॉडल आंसर जारी किया गया और 7 जून 2024 तक दावा-आपत्ति मंगाई गई। याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति प्रस्तुत कर दी थी।

पुरुषों को मिलेगा मौका

मैरिट लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों ने भी हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की । एडवोकेट धीरज वानखेड़े ने सिलेक्ट कैंडिडेट्स का पक्ष रखते हुए कहा कि व्यापमं ने सभी प्रक्रियाओं का पालन कर एग्जाम करवाया है। इसके बाद इंटरव्यू लेकर मैरिट लिस्ट जारी की गई थी, उन्होंने सिलेक्ट उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की। सभी पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस एनके व्यास ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने आदेश में क्या कहा

हाईकोर्ट ने सोमवार को आदेश में कहा है कि प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए मैरिट सूची में महिलाओं का शामिल करना गलत है। लिहाजा, महिला उम्मीदवारों का नाम हटाकर उनकी जगह पुरुष उम्मीदवारों को शामिल किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को 45 दिनों के अंदर प्रक्रिया पूरी कर वंचित पुरुष उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट लेकर उनकी मेरिट सूची बनाने का आदेश दिया गया है।

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