छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नया रोस्टर लागू , बित मामलों के निपटारे पर जोर
Aishwarya Dwivedi | Jul 01, 2026, 15:42 IST
हाई कोर्ट का नया रोस्टर लागू
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 3 जुलाई 2026 से नया रोस्टर जारी किया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच को PIL और हैबियस कॉर्पस मिले। 2016 से लंबित दोषमुक्ति अपीलों पर अब विशेष फोकस होगा।
समझें क्या है पूरा मामला
चीफ जस्टिस की बेंच को मिले महत्वपूर्ण मामले
अन्य आपराधिक मामलों के लिए यह बेंच
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नया रोस्टर लागू
2016 से लंबित मामलों पर अब विशेष ध्यान
सिविल और वाणिज्यिक मामलों की जिम्मेदारी
रजिस्ट्री में भी बदलाव
FAQ
- CG हाईकोर्ट का नया रोस्टर कब से लागू होगा?
उ. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर 3 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा। इसमें डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच के बीच मामलों का नए सिरे से आवंटन किया गया है। - चीफ जस्टिस की बेंच कौन-कौन से मामले सुनेगी?
उ. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की बेंच PIL, हैबियस कॉर्पस, रिट अपील, आपराधिक अपील, पूंजी दंड संदर्भ, आपराधिक अवमानना और FIR निरस्तीकरण याचिकाएं सुनेगी। - 2016 से लंबित अपीलों को किस बेंच ने संभाला?
उ. जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच 2016 से लंबित दोषमुक्ति अपीलों की सुनवाई करेगी। इससे लंबे समय से लंबित मामलों के जल्द निपटारे की उम्मीद है।
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