छत्तीसगढ़ में भर्ती के नियम बदले, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना
VINAY VERMA | Jul 03, 2026, 17:57 IST
छत्तीसगढ़ में भर्ती नियम बदले 2026
छत्तीसगढ़ सरकार ने सेवा भर्ती नियम, 2008 में संशोधन कर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब भर्ती में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी और महिला आरक्षण में भी स्थानीय महिला का प्रावधान जोड़ा गया है।
छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगर सेना, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2008 में महत्वपूर्ण संशोधन कर दिया है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में राजपत्र (असाधारण) में आधिकारिक अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद नए नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। माना जा रहा है कि आगामी नगर सेना भर्ती इन्हीं संशोधित नियमों के तहत आयोजित की जाएगी।
संशोधित नियमों के तहत अब नगर सेना भर्ती में छत्तीसगढ़ के स्थानीय (मूल) निवासियों को प्राथमिकता मिलेगी। पहले अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी निर्धारित पात्रता पूरी कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होकर प्रतिस्पर्धा बढ़ा देते थे, लेकिन अब स्थानीय निवासी की शर्त को स्पष्ट और अनिवार्य बनाए जाने के बाद मुकाबला मुख्य रूप से राज्य के युवाओं के बीच ही रहेगा। सरकार के इस फैसले को स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए बड़ा राहत भरा कदम माना जा रहा है।
गृह विभाग ने महिला आरक्षण से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किया है। अब संबंधित नियमों में "स्थानीय महिला" शब्द जोड़ा गया है। इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ की महिला अभ्यर्थियों को मिलेगा। इससे नगर सेना और गृह विभाग के अधीन संचालित सेवाओं में राज्य की बेटियों की भागीदारी बढ़ाने का रास्ता मजबूत होगा। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से स्थानीय महिलाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
संशोधित नियमों में केवल पात्रता ही नहीं, बल्कि चयन के बाद की सेवा शर्तों में भी बदलाव किया गया है। अब चयनित अभ्यर्थियों के लिए तीन वर्ष की परिवीक्षा अवधि का प्रावधान किया गया है। इस दौरान विभाग उनके कार्य प्रदर्शन, अनुशासन और कार्यकुशलता का मूल्यांकन करेगा। यदि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी होती है, तभी नियमित सेवा से जुड़े अन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा आयु सीमा की गणना और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कुछ तकनीकी प्रावधानों में भी संशोधन किया गया है।
नगर सेना भर्ती नियमों में संशोधन के बाद अब युवाओं की नजर आगामी भर्ती विज्ञापन पर टिकी है। माना जा रहा है कि गृह विभाग जल्द ही नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर सकता है। ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे संशोधित भर्ती नियमों का अध्ययन कर अपनी तैयारी उसी के अनुरूप करें। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह संशोधन राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है और आगामी सभी भर्तियों में नए नियम लागू होंगे।
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