किराया नहीं दिया तो कर देंगे बेदखल, 400 को नोटिस

छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति को लेकर एक्शन में आ गया है। बोर्ड ने फर्जी रजिस्ट्री करवाने वाले लगभग 400 को नोटिस थमा दिया है कि अगर किराया देने तैयार नहीं होंगे, उनको संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा।

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Krishna Kumar Sikander
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If rent is not paid, we will evict you notices issued to 400 people the sootr
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छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति को लेकर एक्शन में आ गया है। वक्फ ने लगभग 500 करोड़ की संपत्ति फर्जी रजिस्ट्री का दावा किया है। बोर्ड ने फर्जी रजिस्ट्री करवाने वाले लगभग 400 को नोटिस थमा दिया। इनलोगों से वक्फ बोर्ड ने 21 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही चेतावनी दी है कि तय समय में अनुबंध करके जो लोग किराया देने के लिए राजी हो जाएंगे, उनसे संपत्ति वापस नहीं ली जाएगी। इसके विपरीत अगर किराया देने तैयार नहीं होंगे, उनको संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। 

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दस्तावेज देखने के बाद जारी किए नोटिस 

वक्फ बोर्ड ने जिन लोगों को नोटिस भेजा गया है, उनमें राजधानी रायपुर के मालवीय रोड पर स्थित लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, एवन बेकरी, सुप्रीम फूटवियर, पगारिया ज्वेलर्स सहित कई दुकानदार शामिल हैं। उधर, इन दुकानदारों का दावा है कि उनकी संपत्ति वक्फ की नहीं है। वक्फ के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी हाल में वक्फ संपत्ति पर कब्जा नहीं करने देंगे। वक्फ की एक-एक जमीन कब्जा मुक्त कराएंगे। वक्फ की संपत्ति न होने का दावा करने वाले झूठ बोल रहे है। बोर्ड ने दस्तावेज देखने के बाद ही नोटिस जारी किए हैं। 

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सर्वे रिपोर्ट में कब्जा और फर्जी रजिस्ट्री की बात

केंद्र सरकार नए वक्फ कानून के बाद वक्फ की संपत्तियों का सर्वे करा रही है। प्रदेश की बक्फ संपत्तियों का भी सर्वे चल रहा है। सर्वे रिपोर्ट में प्रदेश के वक्फ की 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पर कब्जा होने की बात कही गई है। साथ ही वक्फ की जमीनों को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराने की भी बात सामने आई है। सर्वे रिपोर्ट के बाद वक्फ बोर्ड एक्शन में है। बोर्ड ने जिन लोगों को नोटिस जारी किया है, उनमें अकेले रायपुर के मालवीय रोड स्थित लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक्स, एवन बेकरी, सुप्रीम फुटवियर, पगारिया ज्वेलर्स, महेश रूई भंडार, मो. साजिद सिविल लाइन, मिर्जा बेग शामिल हैं। 

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कलेक्टर गाइडलाइन से तय होगा किराया

नोटिस जारी करने के सवाल पर वक्फ के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने बताया कि नोटिस को जवाब देने के लिए 21 दिनों का समय दिया गया है। अगर दुकानदार और जमीन पर काबिज लोग किराया वक्फ को देने के लिए तैयार हैं तो उनके साथ अनुबंध करने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने का वक्फ का मकसद किसी को बेदखल करने का नहीं है। इसके विपरीत जो लोग किराया देने तैयार नही होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनको संपत्ति से बेदखल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि किराया कलेक्टर गाइडलाइन के मुताबिक होगा।

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कहां कितनी वक्फ संपत्ति 

जिला :         संपत्ति
रायपुर :       832
बिलासपुर :  1401
दुर्ग :            125
बस्तर :           55
कोरबा :         44
राजनांदगांव : 300
धमतरी :       312
गरियाबंद :   943
सरगुजा  :    226
सूरजपुर :     354

 

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