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Raipur. छत्तीसगढ़ में होली के दिन शराब बिक्री को लेकर स्थिति में एक बार फिर बदलाव हुआ है। राज्य सरकार ने होली पर शराब की दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया है। आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
नई आबकारी नीति और बदलाव
नई आबकारी नीति के तहत पहले तय 7 ड्राई डे में से तीन दिन – होली, मुहर्रम और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) – को हटा दिया गया था। इससे माना जा रहा था कि इन दिनों शराब की दुकानें खुली रहेंगी।
लेकिन अब सरकार ने होली पर शराब बिक्री पर रोक का फैसला किया है। इसका उद्देश्य सामाजिक और कानून-व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखना बताया गया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि "खुशी और उल्लास के पर्व होली पर पूर्व निर्धारित ड्राई डे पहले की तरह लागू रहेगा।"
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ड्राई डे में अब होली भी शामिल
साल 2026-27 के लिए जारी नई नीति के अनुसार, पहले सिर्फ चार दिन ड्राई डे घोषित किए गए थे:
- 26 जनवरी – गणतंत्र दिवस
- 15 अगस्त – स्वतंत्रता दिवस
- 2 अक्टूबर – गांधी जयंती
- 18 दिसंबर – गुरु घासी दास जयंती
अब इसमें होली का दिन भी शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब है कि होली के दिन राज्यभर की शराब दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी।
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पृष्ठभूमि और विरोध
पहले होली के दिन शराब की दुकानें हमेशा बंद रहती थीं। लेकिन 30 जनवरी 2026 को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली रहने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था।
प्रदेश के विभिन्न शहरों में कार्यकर्ताओं ने शराब दुकानों के सामने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और नियमों में तत्काल बदलाव की मांग की। उनका कहना था कि महात्मा गांधी के आदर्शों और जनभावनाओं का अपमान हुआ है।
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सरकार का उद्देश्य
सरकार ने यह निर्णय सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है। इससे होली के पर्व पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना या सामाजिक असंतोष को रोकने में मदद मिलेगी।
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