नर्सिंग भर्ती : पुरुषों को मौका न देने पर हाईकोर्ट सख्त, अफसरों से मांगा जवाब
Aishwarya Dwivedi | Jul 29, 2026, 12:41 IST
नर्सिंग-भर्ती-HC-नोटिस-अधिकारी
CG नर्सिंग कॉलेजों में 100% महिला आरक्षण रद्द करने के आदेश की अनदेखी पर हाईकोर्ट सख्त। पुरुष अभ्यर्थियों को शामिल न करने पर स्वास्थ्य और PSC सचिव को अवमानना नोटिस जारी।
समझें क्या है पूरा मामला
- 100% महिला आरक्षण असंवैधानिक, हाईकोर्ट हुआ सख्त।
- तीन साल बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ।
- हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य और पीएससी सचिव को नोटिस भेजा।
- पुरुषों को भर्ती से बाहर रखना अब भारी पड़ेगा।
- नियमित भर्ती रोकी, संविदा विज्ञापन जारी होने से विवाद।
पुरुष अभ्यर्थियों ने जीती लड़ाई
कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी संशोधित विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अधिकारियों की इस अनदेखी से नाराज होकर अभ्यर्थियों ने अवमानना याचिका लगाई। अब हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने जिम्मेदार अफसरों को जवाब देने के लिए समन भेजा है।
2021 में निकला था विवादित विज्ञापन
पुरुष अभ्यर्थियों ने दी थी चुनौती
छत्तीसगढ़ नर्सिंग भर्ती
सरकार का तर्क कोर्ट ने किया खारिज
आदेश के बाद भी दबा रहा मामला
तीन साल तक नियमित भर्ती रोकी रखी गई। इसके बाद 22 जून 2026 को संविदा पदों के लिए नया विज्ञापन जारी कर दिया गया। इस कदम से अभ्यर्थियों का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर दी।
5 हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई
FAQ
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नर्सिंग कॉलेज भर्ती पर क्या आदेश दिया था?
Ans: हाईकोर्ट ने सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में 100% महिला आरक्षण को असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया था। कोर्ट ने पुरुष अभ्यर्थियों को भी भर्ती में शामिल करने का स्पष्ट आदेश दिया था। - छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अधिकारियों के खिलाफ अवमानना नोटिस क्यों जारी हुआ?
Ans: हाईकोर्ट का फैसला आने के 3 साल बाद भी विभाग ने पुरुषों के लिए संशोधित भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया। आदेश का पालन न करने के कारण कोर्ट ने अवमानना नोटिस भेजा है।
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