शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 12वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह संपूर्ण प्रक्रिया छत्तीसगढ़ शासन के पोर्टल postmatric-scholarship.cg.nic.in पर की जा रही है।
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नवीनीकरण और नए आवेदन की तिथि
नवीनीकरण (पुराने छात्र) के लिए आवेदन की अंतिम तिथि क्रमशः 31 मई, 31 अगस्त और 30 नवम्बर 2025 निर्धारित की गई है। वहीं नवीन विद्यार्थियों (नए छात्र) के लिए आवेदन 31 अगस्त, 30 सितम्बर और 30 नवम्बर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे।
समय सीमा के बाद पोर्टल होगा बंद
निर्धारित तिथि के पश्चात न केवल पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, बल्कि ड्राफ्ट प्रपोजल और स्वीकृति आदेश लॉक करने का अवसर भी समाप्त हो जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि समयसीमा का पालन न करने पर यदि कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रमुख की होगी।
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भुगतान सीधे बैंक खाते में
छात्रवृत्ति का भुगतान PFMS प्रणाली के तहत सीधे विद्यार्थियों के आधार सीडेड बैंक खातों में किया जाएगा। भुगतान आवेदन के 7 कार्य दिवस के भीतर जारी किया जाएगा। विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बैंक खाते सक्रिय हों और आधार से जुड़े हों।
ये विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन
जिले के सभी सरकारी एवं निजी महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक संस्थान और आईटीआई में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी, जो पात्रता रखते हैं, वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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पात्रता की शर्तें
अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के पालक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आय सीमा 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष है।
आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष की परीक्षा का अंक पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
एनएसपी पोर्टल पर ओटीआर अनिवार्य
वर्ष 2025-26 से छात्रवृत्ति योजना के लिए सभी पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे संबंधित निर्देश राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
संस्था प्रमुखों का बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी
इस वर्ष से नवीन संस्था प्रमुखों और छात्रवृत्ति प्रभारियों का बायोमेट्रिक सत्यापन भी अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग द्वारा सभी संस्थाओं को समयसीमा में कार्यवाही पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया है।
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