छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुरडेग में विद्यार्थियों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने के गंभीर मामले में कार्यवाही करते हुए प्रभारी प्राचार्य तरसियुस तिग्गा को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में कार्रवाई कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर की गई, जिन्होंने प्रारंभिक शिकायत मिलने के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ), बगीचा को जांच सौंप दी थी।
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शिकायत और जांच की प्रक्रिया
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रभारी प्राचार्य तरसियुस तिग्गा पर आरोप था कि उन्होंने विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूली थी। इस पर अभिभावकों और विद्यार्थियों द्वारा आपत्ति जताई गई थी, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन तक पहुंची।
कलेक्टर रोहित व्यास ने तत्काल प्रभाव से मामले की जांच बीईओ बगीचा से करवाई। जांच में यह पाया गया कि तरसियुस तिग्गा ने निश्चित शुल्क से अधिक राशि लेकर नियमों का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जांच रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि हुई।
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निलंबन की कार्यवाही
जांच रिपोर्ट के आधार पर कलेक्टर रोहित व्यास ने तरसियुस तिग्गा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का उल्लंघन करने का दोषी मानते हुए उनका निलंबन प्रस्ताव संभागायुक्त को प्रेषित किया। संभागायुक्त ने इसे गंभीर लापरवाही और पद के दुरुपयोग की श्रेणी में मानते हुए तिग्गा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
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निलंबन अवधि में मुख्यालय निर्धारित
निलंबन आदेश में यह भी उल्लेख है कि निलंबन अवधि के दौरान तरसियुस तिग्गा का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, जशपुर नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता (subsistence allowance) दिया जाएगा, लेकिन वे किसी भी प्रशासनिक या शैक्षणिक निर्णय प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।
प्रशासन की सख्ती का संदेश
इस कार्रवाई से यह स्पष्ट संकेत गया है कि जशपुर जिला प्रशासन शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने को लेकर गंभीर है और विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों से अन्याय या अनियमितता के मामलों में त्वरित एवं कठोर कार्रवाई करेगा।
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