हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 120 दिनों में करना होगा बकाया एरियर का भुगतान
Harrison Masih | May 08, 2026, 17:51 IST
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने राज्य सरकार को 120 दिनों के भीतर छठा और सातवां वेतनमान का बकाया एरियर भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा 49 के तहत जारी किया गया।
News In Short
- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पेंशनरों को बड़ी राहत दी।
- छठा और सातवां वेतनमान का बकाया एरियर भुगतान करने का आदेश।
- 12 अगस्त 2021 को दायर याचिका के आधार पर फैसला।
- कर्मचारियों को 32 माह और 27 माह का एरियर मिलेगा।
- आदेश से लाखों पेंशनरों को वित्तीय राहत और अधिकारों की सुरक्षा होगी।
News In Details
याचिका का इतिहास
कोर्ट का निर्णय
बकाया एरियर का विवरण
अवधि: 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008
1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 27 महीने का एरियर मिलेगा।
अवधि: 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018
इस आदेश से राज्य के लाखों पेंशनरों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है।
पेंशनरों की प्रतिक्रिया
निष्कर्ष
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