कुवैत से फोन पर तोड़ा रिश्ता, रायपुर में तीन तलाक का मामला
Aishwarya Dwivedi | Jun 06, 2026, 14:27 IST
raipur-triple-talaq-case-kuwait-husband
कुवैत में रह रहे पति ने रायपुर की पत्नी को फोन पर बहस के बाद तीन तलाक दे दिया। पीड़िता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस साक्ष्यों की तकनीकी जांच कर रही है।
NEWS IN SHORT
- रायपुर में फोन पर तीन तलाक का सनसनीखेज मामला।
- कुवैत में बैठे पति ने पत्नी से तोड़ा रिश्ता।
- विवाद के बाद पति ने फोन पर दी गाली-गलौज।
- पीड़िता ने रायपुर के सिविल लाइन थाने में दी शिकायत।
- पुलिस कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्यों की जांच करेगी।
NEWS IN DETAIL
फोन पर विवाद और अभद्र व्यवहार
देखते ही देखते यह सामान्य बातचीत तीखी बहस में बदल गई। महिला का आरोप है कि फोन पर बहस के दौरान शाहिद रजा आपा खो बैठा और उसने अपनी पत्नी के साथ बेहद अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। उसने न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि अचानक फोन पर ही लगातार तीन बार 'तलाक, तलाक, तलाक' कहकर शादी का रिश्ता खत्म करने का एलान कर दिया।
पीड़िता पहुंची थाना, पुलिस ने कसी कमर
कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल
कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) : पुलिस यह जांच रही है कि घटना के वक्त कुवैत के नंबर से पीड़िता के फोन पर कॉल आई थी या नहीं और दोनों के बीच कितनी देर बातचीत हुई।
ऑडियो रिकॉर्डिंग : यदि पीड़िता के पास उस बातचीत की कोई वॉयस रिकॉर्डिंग या अन्य डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध हैं, तो उन्हें भी केस डायरी में शामिल किया जा रहा है।
पारिवारिक पृष्ठभूमि : इसके साथ ही पुलिस दोनों परिवारों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है ताकि यह जाना जा सके कि दोनों के बीच पहले से कोई विवाद चल रहा था या नहीं।
कानूनी कार्रवाई और आगे की चुनौती
पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक तकनीकी जांच और कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने के बाद जैसे ही आरोपों की पुष्टि होगी, आरोपी पति शाहिद रजा के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
आवश्यकता पड़ने पर आरोपी को भारत वापस लाने या उसके खिलाफ वारंट जारी करने जैसे अंतरराष्ट्रीय कानूनी पहलुओं पर भी विचार किया जा सकता है। फिलहाल, इस घटना ने एक बार फिर समाज में महिलाओं के अधिकारों और तीन तलाक विरोधी कानून की प्रासंगिकता पर बहस छेड़ दी है।
FAQ
- क्या फोन पर तीन बार 'तलाक' बोलने से कानूनी तौर पर रिश्ता खत्म हो जाता है?
उत्तर: नहीं। भारत में मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत मौखिक, लिखित, फोन, मैसेज, ईमेल या किसी भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एक बार में दिया गया 'तीन तलाक' (तलाक-ए-बिद्द्त) पूरी तरह से अवैध और शून्य (Illegal and Void) है। कानूनी तौर पर शादी बरकरार रहती है। - भारत में तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्द्त) को कब अपराध घोषित किया गया?
उत्तर: 1 अगस्त 2019 को 'मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक' संसद से पास होने और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून देश में लागू हुआ। इसलिए हर साल 1 अगस्त को 'मुस्लिम महिला अधिकार दिवस' भी मनाया जाता है। - तीन तलाक कानून के तहत दोषी पति के लिए क्या सजा का प्रावधान है?
उत्तर: तीन तलाक देने वाले पति के लिए कानून में अधिकतम 3 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। यह एक संज्ञेय (Cognizable) और गैर-जमानती (Non-Bailable) अपराध की श्रेणी में आता है।
यह खबरें भी पढ़ें...
दहेज में नहीं मिली बाइक... पत्नी को मारपीट कर दे दिया तीन तलाक
पीएम मोदी के 10 बड़े फैसले : तीन तलाक, सर्जिकल स्ट्राइक और CAA समेत मोदी सरकार के बड़े फैसले
PM मोदी और CM योगी की तारीफ करने पर तीन तलाक, गुस्साए शौहर ने दी खौफनाक सजा
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
By Jitendra Shrivastava
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
By Jitendra Shrivastava
Top News: खबरें काम की... नेपाल में पहाड़ टूटा, भूस्खलन और बाढ़ में 24 की मौत, डोनाल्ड ट्रंप का दावा- ईरान से जल्द खत्म होगी जंग
By Jitendra Shrivastava
मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती
By VINAY VERMA