हाईकोर्ट पहुंचा सरोज पांडे के राज्यसभा चुनाव का मामला, पूर्व सांसद पर जानकारी छिपाने का आरोप

भाजपा की पूर्व सांसद सरोज पांडे का राज्यसभा चुनाव विवाद अब हाईकोर्ट में है। कांग्रेस उम्मीदवार लेखराम साहू ने उनपर शपथ पत्र में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था।

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Arun Tiwari
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रायपुर: बीजेपी की पूर्व सांसद सरोज पांडे मुश्किल में हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ा उनका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। साल 2018 में हुए राज्यसभा चुनाव को लेकर लगाई गई चुनाव याचिका पर याचिकाकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी के 9 गवाहों की गवाही पूरी हो गई है। अब केस में सरोज पांडे और उनके समर्थकों की गवाही होगी। 

सरोज पांडे के शपथ पत्र पर सवाल

भाजपा नेत्री सरोज पांडे के निर्वाचन को कांग्रेस उम्मीदवार लेखराम साहू ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मार्च 2018 में छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव हुआ था। इसमें भाजपा ने सरोज पांडे और कांग्रेस ने लेखराम साहू को मैदान में उतारा था। चुनाव के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने सरोज पांडे के नामांकन पत्र और शपथ पत्र पर सवाल उठाए थे।

अहम जानकारियां छिपाने का आरोप

आरोप है कि सरोज पांडे ने शपथ पत्र में कई महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई थी। हालांकि, तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी ने इन आपत्तियों को खारिज कर दिया था। इसके बाद मामला केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्यपाल तक भी पहुंचा था। फिर मतदान हुआ और सरोज पांडे विजेता घोषित हुईं। 

चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हारे हुए उम्मीदवार लेखराम साहू ने शपथ पत्र में गलत जानकारी देने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने सरोज पांडे के राज्यसभा निर्वाचन को हाईकोर्ट में चुनौती दी। यह याचिका लंबित है। इस पर नियमित सुनवाई चल रही है।

विधायकों की वोटिंग पर सवाल

याचिका में कांग्रेस पार्टी और लेखराम साहू ने भाजपा के 11 विधायकों पर संसदीय सचिव, 7 विधायकों पर निगम-मंडलों में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष होने के कारण लाभ का पद धारण करने का आरोप लगाया था। इस आधार पर इन 18 विधायकों को मतदान से वंचित करने की मांग की गई थी। हालांकि, उस समय राज्यसभा निर्वाचन अधिकारी ने दोनों आपत्तियों को खारिज कर दिया था।

दो सप्ताह का समय मांगा

इस मामले की सुनवाई के दौरान विधानसभा के तत्कालीन महासचिव चंद्रशेखर गंगराड़े की गवाही दर्ज की गई है। इसके साथ ही लेखराम साहू की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले कुल नौ गवाहों की गवाही समाप्त हो गई है।

वहीं, सरोज पांडे की ओर से अधिवक्ता ने उनके शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए न्यायालय से दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अब अगली सुनवाई में सरोज पांडे और उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अन्य गवाहों की गवाही दर्ज की जाएगी।

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