अनुकंपा नियुक्ति के नियम होंगे सरल, कई विभागों में हजारों मामले लंबित

छत्तीसगढ़ में सालों से अनुकंपा नियुक्ति के नियमों अड़चनों के कारण कई हजार मामले लटके हुए हैं। सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग में ही एक हजार से अधिक मामले लंबित हैं। अब सरकार ने इन नियमों को सरल बनाते हुए संशोधन किए हैं।

Advertisment
author-image
Jitendra Shrivastava
New Update
THESOOTR

अनुकंपा नियुक्ति के नियम होंगे सरल।

Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

RAIPUR. छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) के रास्ते की अड़चनों को दूर करने के लिए नियमों में अहम संशोधन किया है। दरअसल, छत्तीसगढ़ में सालों से अनुकंपा नियुक्ति के कई हजार मामले लटके हुए हैं। सिर्फ स्कूल शिक्षा विभाग में ही एक हजार से अधिक मामले लंबित हैं। 

सभी विभागाध्यक्षों को सर्कुलर भेजें हैं

THESOOTR

THESOTR

बहरहाल, नियमों में संशोधनों के मामले में सामान्य प्रशासन विभाग के सेक्रेटरी डॉ. कमलप्रीत सिंह ने कलेक्टर, कमिश्नर समेत सभी विभागाध्यक्षों को सर्कुलर भेजकर कहा है जिलों में अगर पद खाली नहीं रहेगा तो कलेक्टर का दायित्व होगा कि वे रिमार्क के साथ फाइल को संभागायुक्त को भेजेंगे। 

ये खबरें भी पढ़ें...

Chhattisgarh के तीन नगरीय निकायों में कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त

CG के Deputy CM Vijay Sharma बोले- Naxalites से वार्ता के लिए तैयार

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लगा रही दिग्गजों पर दांव, भूपेश, टीएस, बैज और महंत लड़ सकते हैं चुनाव

Raipur में पटवारी पर भड़के मंत्री टंकराम, जानें क्या बोले मंत्री ?

अनुकंपा नियुक्ति Compassionate appointment