सौम्या चौरसिया को स्पेशल कोर्ट ने दी जमानत, टांक की गिरफ्तारी पर रोक
Kanak Durga Jha | Jan 08, 2025, 19:23 IST
Special court granted bail to Saumya Chaurasia the sootr
सौम्या पर जिन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है, उनमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस तरह की सजा के लिए 60 दिन के अंदर चालान पेश करना होता है। ACB चालान पेश नहीं कर सकी।
Special court granted bail to Saumya Chaurasia : स्पेशल कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य सेवा की निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया को जमानत दे दी है। उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में यह राहत मिली है। हालांकि इसके बाद भी उनका जेल से निकलना मुश्किल है।
वजह ये है कि उन पर दूसरे केस भी चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से 60 दिनों में कोर्ट में चालान पेश नहीं किया जा सका। इसी वजह से ACB-EOW स्पेशल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि, ACB की ही ओर से उन पर कोल लेवी घोटाले में भी केस दर्ज किया गया है। उधर, कोयला घोटाले में एक अन्य आरोपी दीपेश टांक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका की सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक का आदेश पारित किया है।
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सौम्या के वकील फैजल रिजवी के अनुसार 7 जनवरी को जमानत याचिका लगाई गई थी। सौम्या पर जिन धाराओं के तहत केस तर्ज हुआ है, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इस तरह की सजा के लिए 60 दिनों के अंदर चालान पेश करना होता है।
एसीबी की ओर से 60 दिनों में चालान पेश नहीं हुआ था। मंगलवार को 61वां दिन था और जमानत याचिका लगी थी। जमानत आवेदन पर रायपुर के स्पेशल कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने सौम्या को जमानत दी है।
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आय से अधिक संपत्ति मामले में सौम्या को जमानत तो मिल गई, लेकिन ACB-EOW की ओर से ही कोल लेवी का केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में सौम्या चौरसिया जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगी।
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वजह ये है कि उन पर दूसरे केस भी चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार आय से अधिक संपत्ति के मामले में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से 60 दिनों में कोर्ट में चालान पेश नहीं किया जा सका। इसी वजह से ACB-EOW स्पेशल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि, ACB की ही ओर से उन पर कोल लेवी घोटाले में भी केस दर्ज किया गया है। उधर, कोयला घोटाले में एक अन्य आरोपी दीपेश टांक की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका की सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक का आदेश पारित किया है।
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60 दिन में चालान ही पेश नहीं किया गया
एसीबी की ओर से 60 दिनों में चालान पेश नहीं हुआ था। मंगलवार को 61वां दिन था और जमानत याचिका लगी थी। जमानत आवेदन पर रायपुर के स्पेशल कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई। इसके बाद कोर्ट ने सौम्या को जमानत दी है।
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सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है एक केस
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FAQ
- सौम्या चौरसिया को जमानत क्यों मिली ?
सौम्या चौरसिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में 60 दिनों में चालान पेश न होने के कारण जमानत मिली। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) द्वारा चालान पेश नहीं किया गया था, जिसके बाद स्पेशल कोर्ट ने उन्हें जमानत दी। - सौम्या चौरसिया पर कौन सा दूसरा मामला चल रहा है ?
सौम्या चौरसिया पर कोल लेवी घोटाले का भी मामला चल रहा है, जो कि एसीबी द्वारा दर्ज किया गया है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसके कारण उनकी जेल से रिहाई मुश्किल हो सकती है। - जमानत मिलने के बाद सौम्या चौरसिया जेल से बाहर क्यों नहीं आ सकतीं ?
सौम्या चौरसिया को आय से अधिक संपत्ति के मामले में जमानत मिल गई है, लेकिन कोल लेवी घोटाले का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस मामले के चलते उनकी जेल से रिहाई संभव नहीं हो पा रही है।
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