छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; ताड़मेटला नक्सली हमले के सभी आरोपी बरी, कोर्ट बोला- जांच में बरती गई लापरवाही

Umeshwari Baghel | May 07, 2026, 19:44 IST
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सुकमा के ताड़मेटला नक्सली हमले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 76 शहीदों के मामले में सभी आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां आरोपियों के खिलाफ ठोस और कानूनी सबूत पेश करने में नाकाम रही हैं।

NEWS IN SHORT

  • सुकमा नक्सली हमले में सभी आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी किया
  • 76 शहीदों के मामले में जांच एजेंसियों की लापरवाही पर सवाल
  • हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की अपील खारिज की, सभी आरोपी बरी
  • नक्सली हमले में दोषियों को सजा दिलाने में असफल रही जांच प्रक्रिया
  • फ्यूचर में जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और कानूनी बनाने के निर्देश

NEWS IN DETAIL

Raipur। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुकमा के ताड़मेटला नक्सली हमले के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले में हाईकोर्ट ने 76 जवानों की शहादत से जुड़े इस बहुचर्चित केस में सभी आरोपियों को बरी करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए (Chhattisgarh High Court )कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियों ने आरोपियों के खिलाफ ठोस और कानूनी तौर पर स्वीकार्य सबूत पेश नहीं किए हैं।

पुलिसकर्मियों की शहादत और नक्सली हमला

(ताड़मेटला नक्सली हमला) यह मामला 6 अप्रैल 2010 का है, जब सुकमा जिले के ताड़मेटला जंगल में देश के सबसे बड़े नक्सली हमलों में से एक हुआ था। नक्सलियों ने सीआरपीएफ और पुलिस पार्टी पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 75 सीआरपीएफ जवान और एक पुलिसकर्मी सहित कुल 76 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने कई ग्रामीणों को आरोपी बनाकर आरोपियों के खिलाफ हत्या और लूटपाट के साथ-साथ हथियार और विस्फोटक कानून की गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।

जांच एजेंसियों की खामियां

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि जांच में बड़ी गलतियां की गई थीं, क्योंकि न तो कोई चश्मदीद गवाह मिला और न ही किसी ने आरोपियों को पहचाना। इसके अलावा, पुलिस द्वारा बरामद हथियारों और विस्फोटकों की एफएसएल रिपोर्ट भी पेश नहीं की गई। आरोपियों की टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड भी नहीं कराई गई और आर्म्स एक्ट के कानूनी प्रक्रिया के लिए जरूरी सरकारी अनुमति के दस्तावेज भी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं थे।

दोषियों को सजा दिलाने में असफलता

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने बड़े हमले में भी असली दोषियों को कानून के कटघरे तक नहीं लाया जा सका। कोर्ट ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि नक्सली हमलों जैसे संवेदनशील मामलों की जांच में जरूरी तकनीकी साक्ष्य जुटाने में लापरवाही बरती गई।

भविष्य के लिए सख्त निर्देश

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भविष्य में जांच प्रक्रिया में पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रिया अपनाने के सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और बड़े हमलों से जुड़े मामलों की जांच के लिए फोरेंसिक सबूत, गवाहों के बयान और जरूरी कानूनी दस्तावेज समय पर जुटाए जाने चाहिए ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके और जनता का न्याय व्यवस्था पर भरोसा बना रहे।

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निष्कर्ष

सुकमा के ताड़मेटला नक्सली हमले के मामले में हाईकोर्ट का फैसला इस बात का उदाहरण है कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए सिर्फ आरोपों पर नहीं, बल्कि ठोस सबूतों पर ध्यान देना जरूरी है। कोर्ट ने न केवल जांच एजेंसियों की खामियों पर सवाल उठाए, बल्कि भविष्य के लिए एक रास्ता भी दिखाया है ताकि इस तरह के मामलों में सजा सुनिश्चित की जा सके।

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