बाप विधायक कमलेश्वर डोडियार को एक करोड़ मांगने के केस में मिली जमानत
BP shrivastava | Mar 14, 2024, 20:57 IST
भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार।
मध्य प्रदेश के सैलाना से भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियार को मेंडिकल स्टोर्स संचालक से एक करोड़ मांगने के मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। एमपी- एमएलए कोर्ट ने जमानत देने के साथ कुछ शर्ते भी लगाई हैं।
संजय गुप्ता, INDORE. सैलाना के भारतीय आदिवासी पार्टी ( बाप ) के विधायक कमलेश्वर डोडियार को मेडिकल स्टोर्स संचालक से एक करोड़ मांगने के मामले में दर्ज एफआईआर पर अग्रिम जमानत मिल गई है। गुरुवार को यह जमानत एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट से शर्तों के साथ मंजूर हुई है। इसमें कहा कि वह गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, पुलिस जांच में सहयोग करेंगे, देश छोड़कर नहीं जाएंगे। डोडियार ने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में तर्क रखा कि यह राजनीतिक द्वेष से किया गया केस है, बदले की भावना से पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने राजनीतिक आधार पर यह केस दर्ज किया है।
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डोडियार पर आरोप है कि उन्होंने रतलाम के मेडिकल स्टोर्स संचालक तपन राय से एक करोड़ रुपए मांगे थे। इस पर रतलाम पुलिस ने उन पर 29 फरवरी को धारा 323, 294, 506, 327, 385 और 34 में केस दर्ज किया था। हालांकि, गिरफ्तारी नहीं की गई। एफआईआर में था कि 19 फरवरी को कमलेश डोडियार ने फोन कर उनसे रुपए की मांग की। धमकी दी कि अवैध स्टोर्स चल रहा है, जल्द आकर मिलें। वह शाम को रतलाम में विधायक से मिलने पहुंचे तो वहां कॉलर पकड़कर धमकी दी गई, गाली-गलौज की और मारा। इसके बाद फिर 23 फरवरी को स्टोर्स पर आए और एक करोड़ मांगे।
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डोडियार के अधिवक्ता ने बताया कि इन धाराओं में से 327 को छोड़कर बाकी सभी जमानती हैं। वहीं इस केस में 327 नहीं बनती है। क्योंकि पुलिस को इनके द्वारा 24 फरवरी को दी गई शिकायत में कहीं भी मारपीट वाली और अन्य तथ्य है ही नहीं। यह 29 फरवरी को एफआईआर में आया। वहीं मारपीट 19 फरवरी की बताई जा रही है और मेडिकल दस दिन बाद 29 को हुआ। एक करोड़ मांगने के कोई सबूत नहीं है। केवल दुकान के बाहर उनके खड़े होने के वीडियो है, वहीं कोई ऑडियो भी नहीं है।
डोडियार को अग्रिम जमानत | kamleshwar dodiyar | anticipatory bail | Case against Kamleshwar Dodiyar | कमलेश्वर डोडियार पर केस
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यह है मामला
डोडियार पर आरोप है कि उन्होंने रतलाम के मेडिकल स्टोर्स संचालक तपन राय से एक करोड़ रुपए मांगे थे। इस पर रतलाम पुलिस ने उन पर 29 फरवरी को धारा 323, 294, 506, 327, 385 और 34 में केस दर्ज किया था। हालांकि, गिरफ्तारी नहीं की गई। एफआईआर में था कि 19 फरवरी को कमलेश डोडियार ने फोन कर उनसे रुपए की मांग की। धमकी दी कि अवैध स्टोर्स चल रहा है, जल्द आकर मिलें। वह शाम को रतलाम में विधायक से मिलने पहुंचे तो वहां कॉलर पकड़कर धमकी दी गई, गाली-गलौज की और मारा। इसके बाद फिर 23 फरवरी को स्टोर्स पर आए और एक करोड़ मांगे।
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डोडियार के अधिवक्ता ने यह रखे कोर्ट में तर्क
डोडियार के अधिवक्ता ने बताया कि इन धाराओं में से 327 को छोड़कर बाकी सभी जमानती हैं। वहीं इस केस में 327 नहीं बनती है। क्योंकि पुलिस को इनके द्वारा 24 फरवरी को दी गई शिकायत में कहीं भी मारपीट वाली और अन्य तथ्य है ही नहीं। यह 29 फरवरी को एफआईआर में आया। वहीं मारपीट 19 फरवरी की बताई जा रही है और मेडिकल दस दिन बाद 29 को हुआ। एक करोड़ मांगने के कोई सबूत नहीं है। केवल दुकान के बाहर उनके खड़े होने के वीडियो है, वहीं कोई ऑडियो भी नहीं है।
डोडियार को अग्रिम जमानत | kamleshwar dodiyar | anticipatory bail | Case against Kamleshwar Dodiyar | कमलेश्वर डोडियार पर केस
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