BHOPAL : बापू की कुटिया से पनीर-गुलाब जामुन के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, कई रेस्टोरेंट पर ठोका जुर्माना
Sandeep Kumar | May 29, 2024, 12:29 IST
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भोपाल के एमपी नगर जोन-1 स्थित रेस्टोरेंट बापू की कुटिया का निरीक्षण किया गया। इसमें पाया गया कि किचन में सब्जियां कटी रखीं हुई थीं। टमाटर कटे एवं पुराने थे, जिन्हें मौके पर नष्ट कराया गया।
भोपाल के एमपी नगर जोन-1 स्थिति रेस्टोरेंट बापू की कुटिया (Bapu kutiya ) में खाने लायक सब्जियां नहीं मिली। ऐसे हालात एसडीएम एमपी नगर की निगरानी में खाद्य विभाग की टीम को छापे के दौरान मिले। मौके पर सब्जियों और कटे टमाटर को नष्ट किया गया, तो खुले पनीर और गुलाम जामुन ( Paneer Gulab Jamun ) के सैंपल ( Samples ) लेकर जांच के लिए भेजे गए।
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एसडीएम एलके खरे ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुणेश कुमार पटेल के संयुक्त दल द्वारा एमपी नगर जोन-1 स्थित रेस्टोरेंट बापू की कुटिया का निरीक्षण किया गया। इसमें पाया गया कि किचन में सब्जियां कटी रखीं हुई थीं। टमाटर कटे एवं पुराने थे, जिन्हें मौके पर नष्ट कराया गया। पनीर लूज एवं गुलाब जामुन (लूज) मानक स्तर पर संदेह होने के कारण दोनों खाद्य पदार्थों का नमूना लिया गया। इसके साथ ही 15 प्रकरणों में संस्थानों पर 2.32 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए गए।
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एडीएम हिमांशु चंद्र ने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किए गए 15 प्रकरणों में कुल 2 लाख 32 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसमें इंदौर रोड स्थित आरबी किराना एंड पान मसाला एवं दो विक्रेताओं के खिलाफ अमानक पान मसाला के बेचने के आरोप में 55 हजार रुपए रुपए का जुर्माना ठोका गया है। ग्राम-खरखेड़ी, इंदौर रोड़ स्थित आरएसए। रिसोर्ट के खिलाफ बिना खाद्य पंजीयन प्राप्त किए अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य कारोबार के आरोप में 50 हजार रुपए लगाया है। लाम्बाखेड़ा, बैरसिया रोड़ स्थित चौरसिया रेस्टोरेंट के खिलाफ मिथ्या छाप मावा टिकिया बेचने पर 25 हजार रुपए के जुर्माने लगाए गए है। एमपी नगर जोन-2 स्थित दरबार रेस्टोरेंट के खिलाफ अवमानक पनीर के उपयोग के आरोप में 15 हजार रुपए और गुड़ बाजार, जुमेराती स्थित मे. सुन्दरलाल रमेश कुमार जैन के खिलाफ बिना खाद्य पंजीयन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा भोपाल द्वारा इस साल अब तक कुल 70 प्रकरणों में जुर्माना लगाया है।
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बापू की कुटिया का निरीक्षण
एसडीएम एलके खरे ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुणेश कुमार पटेल के संयुक्त दल द्वारा एमपी नगर जोन-1 स्थित रेस्टोरेंट बापू की कुटिया का निरीक्षण किया गया। इसमें पाया गया कि किचन में सब्जियां कटी रखीं हुई थीं। टमाटर कटे एवं पुराने थे, जिन्हें मौके पर नष्ट कराया गया। पनीर लूज एवं गुलाब जामुन (लूज) मानक स्तर पर संदेह होने के कारण दोनों खाद्य पदार्थों का नमूना लिया गया। इसके साथ ही 15 प्रकरणों में संस्थानों पर 2.32 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए गए।
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अमानक पाए जाने पर 55 हजार का जुर्माना
एडीएम हिमांशु चंद्र ने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किए गए 15 प्रकरणों में कुल 2 लाख 32 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। इसमें इंदौर रोड स्थित आरबी किराना एंड पान मसाला एवं दो विक्रेताओं के खिलाफ अमानक पान मसाला के बेचने के आरोप में 55 हजार रुपए रुपए का जुर्माना ठोका गया है। ग्राम-खरखेड़ी, इंदौर रोड़ स्थित आरएसए। रिसोर्ट के खिलाफ बिना खाद्य पंजीयन प्राप्त किए अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य कारोबार के आरोप में 50 हजार रुपए लगाया है। लाम्बाखेड़ा, बैरसिया रोड़ स्थित चौरसिया रेस्टोरेंट के खिलाफ मिथ्या छाप मावा टिकिया बेचने पर 25 हजार रुपए के जुर्माने लगाए गए है। एमपी नगर जोन-2 स्थित दरबार रेस्टोरेंट के खिलाफ अवमानक पनीर के उपयोग के आरोप में 15 हजार रुपए और गुड़ बाजार, जुमेराती स्थित मे. सुन्दरलाल रमेश कुमार जैन के खिलाफ बिना खाद्य पंजीयन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा भोपाल द्वारा इस साल अब तक कुल 70 प्रकरणों में जुर्माना लगाया है।
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