भोपाल में छेड़छाड़ के आरोपी राकेश अहिरवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभना गौतम ने एक साल की सजा और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 4 अप्रैल 2017 को घटित एक घटना के बाद सात साल लंबी जांच के बाद सुनाया गया है। आरोपी पर यह आरोप था कि उसने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी और उसे धमकी दी थी।
क्या है पूरा मामला
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि 3 अप्रैल 2017 को लगभग 9:30 बजे आरोपी राकेश अहिरवार न्यू शंकर नगर छोला में उसे मिला था। उसने कहा कि वह उसे पसंद करता है और फिर शारीरिक रूप से उसे छेड़ने की कोशिश की। जब पीड़िता ने विरोध किया और चिल्लाया, तो उसकी बड़ी बहन मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी मौके से भाग गया। जाते हुए आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने इसकी शिकायत की, तो वह उसे जान से मार देगा।
ये खबर भी पढ़िए... पूर्व सीएम कमलनाथ ने OBC आरक्षण पर बीजेपी को घेरा, कहा- मेरे कार्यकाल में बना था कानून
पुलिस द्वारा कार्रवाई
पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 165/2017 धारा 341, 354, और 506 के तहत मामला दर्ज किया। मामले की जांच के बाद, आरोपी को दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने आरोपी राकेश अहिरवार को एक साल की सजा और 1,000 रुपए का अर्थदंड लगाया।
ये खबर भी पढ़िए... कॉलेज छात्र हो जाएं सावधान! साइबर कैफे पर ठगी का नया तरीका, आप भी न हो जाएं शिकार
ये खबर भी पढ़िए... बेंगलुरु के होसुर में मद्दुरम्मा देवी जात्रे में हादसा, 100 फीट ऊंचा रथ गिरने से दो लोग घायल
न्यायिक मजिस्ट्रेट का फैसला
यह फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट शोभना गौतम ने शनिवार को सुनाया, जो सात साल के लंबे ट्रायल के बाद आया। इस फैसले ने यह संदेश दिया कि छेड़छाड़ के मामलों में न्याय मिलेगा और आरोपी को सजा दी जाएगी।
ये खबर भी पढ़िए... एक होगा haldiram परिवार, दिल्ली और नागपुर की यूनिट्स होंगी मर्ज, बनेगी नई कंपनी