भोपाल पुलिस ने e-FIR से हटा दिए आरोपियों के नाम, शिकायत से छेड़छाड़ करने पर हाईकोर्ट सख्त
Neel Tiwari | Apr 24, 2026, 20:33 IST
Photograph: (the sootr)
भोपाल पुलिस पर e-FIR में छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। आरोपियों के नाम हटाने के बाद कोर्ट ने अधिकारियों को नोटिस जारी किया।
News in short
- e-FIR में आरोपियों के नाम हटाने का आरोप
- हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
- बयान दर्ज करने की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य
- अब तक धारा 161 CrPC के तहत बयान नहीं हुआ दर्ज
- DGP, DCP सहित पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी
Intro
News in detail
E-FIR पर पुलिस ने की मनमानी कार्रवाई
e-FIR में छेड़छाड़ का आरोप, आरोपियों के नाम गायब
बयान दर्ज करने में लापरवाही, कोर्ट ने जताई चिंता
वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ बयान दर्ज करने का आदेश
DGP सहित पुलिस अधिकारियों को नोटिस, जवाब तलब
अगली सुनवाई तय, सरकार देगी रिपोर्ट
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