भोपाल लव जिहाद केस के आरोपियों के घर पर चला मोहन सरकार का बुलडोजर, कॉलेज छात्राओं को बनाते थे निशाना
Sourabh Bhatnagar | Sept 13, 2025, 09:09 IST
bhopal-rape-love-jihad-CASE-illegal-occupations
भोपाल के एक निजी कॉलेज में छात्राओं से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के आरोप में पकड़े गए फरहान, साद और साहिल के अवैध मकानों पर आज प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
भोपाल में कॉलेज छात्राओं के साथ रेप और लव जिहाद के आरोपियों फरहान, साद और साहिल के अवैध मकानों पर आज जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। इससे पहले शुक्रवार को प्रशासन ने इन मकानों के आसपास बेरिकेडिंग कर दी थी, ताकि कार्रवाई के दौरान कोई विघ्न न उत्पन्न हो। आज सुबह (शनिवार) प्रशासनिक अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद थे और अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह से हटा दिया गया।
इस मामले में कोर्ट ने दूसरी ओर से दायर किए गए आवेदन को खारिज करते हुए कार्रवाई पर कोई भी स्थगन आदेश नहीं दिया। इसके चलते प्रशासन ने समय रहते अपनी कार्रवाई को अमलीजामा पहनाया और आरोपियों के अवैध कब्जों को हटाकर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
![b3bb7616-982]()
भोपाल लव जिहाद आरोपियों के रिश्तेदार पुलिस के दोस्त, NHRC सदस्य प्रियंक कानूनगो ने ट्वीट कर उठाए सवाल
गोविंदपुरा एसडीएम, रवीश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह कार्रवाई नियमानुसार की गई है। उन्होंने पुष्टि की कि सरकारी जमीन पर बने इन अवैध कब्जों को पुलिस की मौजूदगी में हटाया गया। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे।
तहसीलदार सौरभ वर्मा ने बताया कि आरोपियों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था और उन्हें चार सितंबर तक कब्जा हटाने का समय दिया गया था। समय सीमा समाप्त होने के बाद, शनिवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
इस मामले में फरहान, साद, साहिल, नबील, अली और अबरार पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इन पर निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ रेप करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है, और इन आरोपियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) को प्राप्त शिकायत के अनुसार, भोपाल के निजी कॉलेज में कुछ छात्राओं को पहले दोस्ती के जाल में फंसाया गया। इसके बाद, उनके साथ रेप किया गया और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। फिर इन छात्राओं पर धर्म बदलने और निकाह करने के लिए दबाव डाला गया। आयोग ने इसे एक सुनियोजित और संगठित अपराध माना है, जिसमें आरोपियों के अन्य राज्यों में भी नेटवर्क हो सकते हैं।
इस मामले में कोर्ट ने दूसरी ओर से दायर किए गए आवेदन को खारिज करते हुए कार्रवाई पर कोई भी स्थगन आदेश नहीं दिया। इसके चलते प्रशासन ने समय रहते अपनी कार्रवाई को अमलीजामा पहनाया और आरोपियों के अवैध कब्जों को हटाकर कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
b3bb7616-982
Bhopal Love Jihad Case से जुड़ी ये खबरें भी पढ़ें...
अवैध कब्जों पर बुलडोजर कार्रवाई
तहसीलदार सौरभ वर्मा ने बताया कि आरोपियों को पहले ही नोटिस जारी किया गया था और उन्हें चार सितंबर तक कब्जा हटाने का समय दिया गया था। समय सीमा समाप्त होने के बाद, शनिवार को इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया।
| |
निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ रेप के आरोप
छात्राओं को पहले दोस्ती के जाल में फंसाया और फिर...
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
By Jitendra Shrivastava
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज
By Sanjay Dhiman