टक्कर मारकर भागने वाले बाइक सवारों को इंदौर में मिली अनूठी सजा, जानें क्या है पूरा मामला

Sandeep Kumar | Mar 18, 2024, 11:48 IST
Share
प्पुप
इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता

अगर आप इंदौर (Indore ) में रहते हुए बाइक चलाते हैं तो ये खबर जरुर पढ़िए। इंदौर में तेज रफ्तार वाहन दौड़ाने वालों पर पुलिस अब बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला...

BHOPAL. इंदौर के पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ( Police Commissioner Rakesh Gupta ) ने टक्कर मारकर भागने वाले बाइक सवारों को अनूठी सजा सुनाई है। पुलिस कमिश्नर ( Police Commissioner ) ने एक आरोपी को सजा सुनाते समय कहा है कि यदि कोई भी बाइक सवार ( Bike rider ) किसी शख्स को टक्कर मारकर भागेगा तो, भागने वाले युवक एक साल तक न तो वाहन चला सकेगा और न ही किसी वाहन पर पीछे बैठ सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि टक्कर मारने वाले बाइक में अगर दो लोग बैठे हैं तो ये कानून दोनों शख्श लागू होगा । यानी अगले एक साल तक ये दोनों सिर्फ लोक परिवहन के वाहनों से ही आवागमन कर पाएंगे। अगर इस समयावधि में वे वाहन चलाते मिले तो युवकों को जेल भेज दिया जाएगा।

ये खबर भी पढ़िए..कांग्रेसियों के आने से चिंतित बीजेपी कार्यकर्ताओं को बोले कैलाश विजयवर्गीय कलदार सिक्का, कलदार ही रहता है

पुलिस कमिश्नर ने किसको सुनाई अनूठी सजा


दरअसल 22 दिसंबर 2023 को इंदौर के सिंधी कॉलोनी ( Sindhi Colony of Indore ) में अयान अंसारी भाई रेहान के साथ बाइक पर जा रहा था। तभी पीछे से तेज रफ्तार बाइक पर आरोपी सोहेल अब्दुल हकीम और आमिर हकीम आए और अयान की गाड़ी को टक्कर मार दी। इसके बाद आरोपी अयान और रेहान के साथ मारपीट कर भाग गए। मामले में पुलिस ने दोनों के खिलाफ एक्सीडेंट और मारपीट का केस दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर राकेश गुप्ता ने सजा सुनाई हैं।

ये खबर भी पढ़िए...CONGRESS : दिल्ली में CEC की बैठक कल, इंदौर से जीतू पहली पसंद

मामले को लेकर क्या बोले पुलिस कमिश्नर


पुलिस कमिश्नर ( police commissioner ) ने बताया कि आरोपियों को जो सजा सुनाई है उसमें संबंधित थाने की बीट, पुलिस जवानों और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि ये दोनों वाहन चलाते दिखें तो इन पर धारा 14 मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत केस दर्ज कर इन्हें जेल भेजने की कार्रवाई करें। यही नहीं आदेश में दोनों को किसी भी वाहन पर पीछे बैठने की भी अनुमति नहीं है। हालांकि कोई मेडिकल इमरजेंसी और आपात स्थिति है तो ही ये वाहन का इस्तेमाल कर सकेंगे।

ये खबर भी पढ़िए..Indore Boring mining: इंदौर में बोरिंग खनन पर लगी 30 जून तक रोक, लगातार गिर रहा भूजल स्तर

ये खबर भी पढ़िए...Building Permission : घर बनाने की परमिशन के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर, सरकार ने कर दी ये बड़ी घोषणा

Tags:
  • इंदौर
  • पुलिस कमिश्नर
  • Police Commissioner
  • bike rider
  • Police Commissioner Rakesh Gupta
  • Sindhi Colony of Indore
  • अनूठी सजा
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती

By VINAY VERMA

मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता

By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar

नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं