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INDORE. इंदौर के डेली कॉलेज को लेकर आज, 12 नवंबर का दिन बेहद अहम साबित होने जा रहा है। एक ओर कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की अहम बैठक तय है। वहीं दूसरी ओर इसी विवाद से जुड़ी हाई कोर्ट में भी सुनवाई होनी है।
दोनों घटनाएं एक ही दिन होने से प्रशासन, पालक और शिक्षा जगत सहित 4500 मेंबर सभी की नजरें अब डेली कॉलेज पर टिक गई हैं।
डेली कॉलेज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सचिव और प्रिंसिपल डॉ. गुनमीत बिंद्रा ने एक बैठक एजेंडा जारी किया है। इसके पहले ही बिंदु में संविधान संशोधन और बोर्ड की चुनाव प्रक्रिया में बदलाव का जिक्र है।
अभिभावकों का कहना है कि जब बोर्ड का कार्यकाल अगले महीने (दिसंबर) में खत्म हो रहा है, तो वर्तमान बोर्ड को इस तरह के बड़े फैसले लेने का अधिकार नहीं है। पालक प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि इस संशोधन के जरिए कुछ विशेष सदस्यों को स्थायी तौर पर शामिल रखने की कोशिश की जा रही है।
प्रशासन ने रोका था संशोधन प्रस्ताव, कॉलेज ने लौटा दिया आदेश
कलेक्टर शिवम वर्मा ने हाल ही में फर्म एंड सोसायटी विभाग को जांच के आदेश दिए थे। इसमें सहायक पंजीयक बी.डी. कुबेर ने निर्देश जारी किए थे। इसमें यह है कि 12 नवंबर की बैठक में संविधान संशोधन या चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा।
वहीं, कॉलेज प्रबंधन ने यह आदेश लिया ही नहीं। इसके बाद प्रशासन ने ईमेल के माध्यम से आदेश भेजा है। वहीं बी.डी. कुबेर ने बताया कि यदि निर्देशों का पालन नहीं हुआ, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
केवल 9 सदस्यों की मौजूदगी में बैठक
आज की बैठक में 9 बोर्ड सदस्यों की मौजूदगी होनी है। इसमें संविधान संशोधन प्रस्ताव को पास करने की तैयारी थी। आरोप है कि बोर्ड और उनके कुछ सहयोगी संविधान में बदलाव करके मनमानी करने की कोशिश कर रहे थे। कहा जा रहा है कि इस संशोधन से कुछ सदस्य लंबे वक्त तक पद पर बने रहने का तरीका जोड़ना चाहते हैं।
अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर शिवम वर्मा से मिलकर बोर्ड की बैकडोर एंट्री जैसी प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी। जांच के बाद यह पता चला कि पहले भी 29 अगस्त 2025 को संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अवैध करार दिया जा चुका था। इसके बावजूद बोर्ड ने फिर से वही कोशिशें शुरू कर दी हैं।
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इंदौर डेली कॉलेज विवाद की खबर पर एक नजर...
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कलेक्टर बोले: केवल प्रशासनिक विषयों पर ही फैसला लें
जांच रिपोर्ट के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट कहा- 12 नवंबर की बैठक में केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों से संबंधित निर्णय लिए जा सकते हैं। संविधान संशोधन या किसी व्यापक परिवर्तन से जुड़ा प्रस्ताव स्वीकार ना करें।
वहीं बी.डी. कुबेर ने बताया कि शासन से इस विषय पर स्टे आदेश प्राप्त है। यदि बोर्ड आदेशों की अवहेलना करता है, तो जिला प्रशासन कड़ी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा।
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