डेली कॉलेज चुनाव फॉर्म रिजेक्ट होने पर सुनवाई आज, चुनाव अधिकारी ने यह बताईं गलतियां

Sanjay Gupta | May 03, 2026, 11:46 IST
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डेली कॉलेज चुनाव में रिजेक्ट हुए नामांकन पर आज सुनवाई होगी। चुनाव अधिकारी दोपहर में आपत्तियां सुनेंगे। फाउंडर कैटेगरी में दो फार्म खारिज हुए थे। फैसला आने के बाद ही अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी।

5 प्वाइंट में समझें क्या है पूरा मामला

  • डेली कॉलेज चुनाव में आज नामांकन पर सुनवाई होगी।
  • फाउंडर कैटेगरी में दो फार्म पहले ही खारिज हुए थे।
  • उम्मीदवारों की आपत्तियां आज दोपहर में सुनी जाएंगी।
  • फैसले के बाद अंतिम सूची जारी होगी।
  • न्यू डोनर कैटेगरी में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं।
इंदौर डेली कॉलेज चुनाव में दावेदारों की उम्मीदवारी पर अंतिम फैसला रविवार 3 मई को दोपहर में हो रहा है। इसके लिए डेली कॉलेज के दरबार हाल में मुख्य चुनाव अधिकारी सुनवाई करेंगे। इसके बाद शाम तक अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। इसके पहले फाउंडर मेंबर कैटेगरी में बिड़वाल और डोटरिया का फॉर्म निरस्त हो गया था।

डेली कॉलेज में टू बी वन (फाउंडर/ओल्ड डोनर कैटेगरी) व टू बी टू (न्यू डोनर) कैटेगरी में चुनाव हो रहे हैं। इसमें फाउंडर मेंबर में दो पद हैं और न्यू डोनर कैटेगरी में एक पद के लिए निर्वाचन होना है। फाउंडर मेंबर कैटेगरी में कुल चार नामांकन थे, जिसमें चुनाव अधिकारी ने स्क्रूटनी के दौरान कई कमियां पाई और इसके बाद ठाकुर नरेंद्र सिंह बिडवाल और ठाकुर अनिरुद्ध प्रताप सिंह डोटरिया का नामांकन रद्द कर दिया।
इस पर अब 3 मई को दोपहर में उनकी आपत्तियां सुनी जाएंगी। यदि वह वाजिब पाई गईं, तो फॉर्म मंजूर होगा, नहीं तो खारिज कर दिया जाएगा। ऐसा होने पर अन्य दो बचे नामांकन फॉर्म विक्रम सिंह पंवार और प्रियवत खिलचीपुर निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। वहीं न्यू डोनर कैटेगरी में एक पद के लिए कुल 6 दावेदार हैं। इसमें किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ।

नामांकन फॉर्म के लिए यह थी गाइडलाइन

चुनाव अधिकारी, जो कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुशील गुप्ता हैं, उन्होंने चुनाव संबंधी गाइडलाइन जारी की है। इसमें नामांकन से जुड़े तीन खास नियम बताए गए हैं। इसके मुताबिक, नामांकन फॉर्म केवल उम्मीदवार खुद या फिर उनके अधिकृत एजेंट द्वारा, जो कि एक असली पत्र के साथ हो, लिया जा सकता था।

ये फॉर्म पूरी तरह से गैर-हस्तांतरणीय थे, यानी इन्हें किसी और को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता था। फॉर्म को उसी व्यक्ति को भरकर जमा करना था, जिसके नाम पर वो जारी किए गए थे। उम्मीदवारों को भरा हुआ फॉर्म सोसायटी के सचिव के पास जाकर, आयु प्रमाण की कॉपी के साथ खुद ही पेश करना था।

ठाकुर अनिरुद्ध के फॉर्म में यह खामियां

चुनाव अधिकारी के आदेश में कहा गया कि उनके नामांकन पत्र इन तीनों निर्देशों के अनुसार नहीं थे।

  • ठाकुर अनिरुद्ध के नामांकन पत्र स्वयं उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए, बल्कि जय झाबुआ द्वारा जमा किए गए।
  • उनके नामांकन पत्र ऐसे फॉर्म पर प्रस्तुत किए गए थे, जो महाराजा नरेंद्र सिंह झाबुआ के लिए जारी किए गए थे, जबकि नियमों के अनुसार नामांकन पत्र किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से ट्रांसफर नहीं किए जा सकते हैं।
  • अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से फॉर्म लेने की स्थिति में मूल अथॉरिटी लेटर प्रस्तुत करना अनिवार्य था, यह भी नहीं पाया गया।
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ठाकुर बिडवाल के फॉर्म में यह बताई गई खामियां

ठाकुर नरेंद्र सिंह बिडवाल के नामांकन पत्रों में भी चुनाव अधिकारी ने कई विसंगतियां पाईं है।

  • जांच में पाया कि नामांकन पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत नहीं किए गए और ना अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत हुए। जिन्होंने जमा किए, उनके पास अथॉरिटी लेटर नहीं था।
  • पेश किए गए आधार कार्ड में नाम केवल नरेंद्र सिंह अंकित था, जबकि नामांकन पत्र में नरेंद्र सिंह बिडवाल लिखा गया था। इस अंतर के कारण तय नहीं हुआ कि एक ही व्यक्ति को दर्शाते हैं या नहीं।
  • वहीं जो डॉक्यूमेंट्स मिले उनमें हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं थे, जिससे चुनाव अधिकारी हस्ताक्षर का वेरिफिकेशन नहीं कर सके। इन सभी कारणों को गंभीर प्रक्रिया संबंधी त्रुटि मानते हुए उनके नामांकन पत्र निरस्त कर दिए गए।
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इनके फॉर्म किए गए मंजूर

वहीं देवास के महाराजा विक्रम सिंह पंवार और प्रियवत सिंह खिलचीपुर के फॉर्म मंजूर हुए। पंवार ने खुद फॉर्म जमा किया और वहीं खिलचीपुर के फॉर्म पर हस्ताक्षर, उनके पहचान दस्तावेजों का मिलान उनके नामांकन पत्रों से पूरी तरह सही पाया गया।

न्यू डोनर कैटेगरी में थी मामूली गलतियां, फॉर्म मान्य

न्यू डोनर कैटेगरी में एक पद के लिए 6 दावेदार हैं। इसमें एक फॉर्म गुरमीत भाटिया ने वापस ले लिया। बाकी बचे दावेदारों के फॉर्म में भी कुछ गलतियां थीं, लेकिन चुनाव अधिकारी ने इन्हें स्वीकार योग्य पाया। इस तरह इस कैटेगरी में जो सदस्यों को आशंका थी कि उनके फॉर्म रिजेक्ट किए जा सकते हैं, वह नहीं किया गया और छोटी गलतियों को दरकिनार कर फॉर्म मंजूर हुए।

इसमें राजेश अग्रवाल और हरपाल सिंह भाटिया दोनों ने व्यक्तिगत रूप से फॉर्म भरा। संदीप पारिख के फॉर्म में और आईडी कार्ड में पिता के नाम पर थोड़ी स्पेलिंग गलती थी, लेकिन उसके बाद भी फॉर्म मान्य किया।

जयेश पटेल का एक फॉर्म मंजूर हो गया, लेकिन दूसरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ, इसमें ओवरराइटिंग पाई गई। हालांकि एक फॉर्म ही मंजूर होना पर्याप्त है, इसलिए दावेदारी में कोई समस्या नहीं।

मनवीर सिंह बियास के फॉर्म जारी करने के रजिस्टर में उनके हस्ताक्षर नहीं थे, लेकिन डेली कॉलेज के सीसीटीवी फुटेज और वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की पुष्टि की गई। नीरज देसाई का फॉर्म भी मंजूर।

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