EWS के अभ्यर्थियों को राज्य सेवा परीक्षा की उम्र सीमा में छूट, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

Sanjay Sharma | Feb 27, 2026, 23:40 IST
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने EWS अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी। इस फैसले से वे 2026 की राज्य सेवा परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। उच्च न्यायालय की इंदौर बेंच ने याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत दी।

News in Short

  • राज्य सेवा आयोग की परीक्षा में EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट का मामला पहुंचा हाईकोर्ट।
  • याचिकाकर्ताओं के वकील ने दूसरे राज्यों में EWS कैटेगरी को मिलने वाली छूट के आधार पर मांगी राहत ।
  • 40 साल से अधिक आयु होने के कारण याचिकाकर्ता हो रहे थे राज्य सेवा परीक्षा की पात्रता से बाहर।
  • हाईकोर्ट बेंच इंदौर में सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील की दलीलों के आधार पर दी अंतरिम राहत।
  • सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में सुनवाई सूचीबद्ध करने दिए निर्देश।

News in Detail

BHOPAL. मध्यप्रदेश राज्य सेवा परीक्षा में EWS कैटेगरी को आयु सीमा में छूट देने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने याचिकाकर्ताओं को आयुसीमा में राहत दी है। अब याचिकाकर्ता राज्य सेवा परीक्षा 2026 में शामिल हो पाएंगे।

राज्य सेवा परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 9 फरवरी थी। जबकि 3000 रुपए लेट फीस के साथ 16 फरवरी और लेट फीस 25 हजार रुपए के साथ एक अप्रैल तक आवेदन किए जा सकते हैं।

राज्य सेवा परीक्षा में एससी, एसटी एवं ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी 45 साल की उम्र तक इस कैटेगरी के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।

इस परीक्षा के लिए अनारक्षित और EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी 40 वर्ष की आयु तक ही पात्र हैं। EWS कैटेगरी के अभ्यर्थी आयु सीमा में छूट की मांग लेकर हाईकोर्ट की इंदौर बेंच पहुंचे थे।

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आयोग के वकील ने भी पेश किए तर्क

याचिकाकर्ता सौरभ प्रताप सिंह सेंगर और हिमांशु गौतम ने हाईकोर्ट से EWS कैटेगरी को आयु सीमा में छूट देने की अपील की थी। जस्टिस जय कुमार पिल्लई के कोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने दोनों की ओर से पैरवी की।

हाईकोर्ट से दोनों याचिकाकर्ताओं को उम्र सीमा में एससी, एसटी और ओबीसी की तरह छूट देने की मांग की। उन्होंने तर्क भी पेश किए। इस पर एमपीपीएससी की ओर से डिप्टी एडवोकेट जनरल सुदीप भार्गव ने विरोध किया। उन्होंने कहा डिवीजन बेंच से EWS कैटेगरी को उम्रसीमा में छूट देने का मामला सुना जा चुका है। वहां से EWS को छूट नहीं दी गई है।

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दूसरे राज्यों में छूट के आधार पर मिली राहत

हाईकोर्ट अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने सरकारी वकील के बाद अपने तर्क पेश किए। उन्होंने कहा डिवीजन बेंच में यूपीएससी की परीक्षा के संदर्भ में सुनवाई हुई है। इसलिए वह निर्णय एमपीपीएससी (MPPSC) की परीक्षा के लिए नहीं है।

राज्यों की प्रशासनिक सेवा के अलग नियम होते हैं और इन परीक्षाओं के लिए छूट दे सकते हैं। उन्होंने कहा देश के कई राज्यों में EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट दी गई है। अधिवक्ता चौहान ने हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं में दी गई छूट के उदाहरण भी पेश किए।

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सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस

EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट इंदौर बेंच ने अंतरिम राहत दी है। याचिकाकर्ता इस छूट के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा में शामिल हो पाएंगे।

हाईकोर्ट ने यह राहत अंतरिम रूप से दी है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार और एमपीपीएससी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश भी दिया है।



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