जजों की सुरक्षा में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त, महिला जज को धमकी देने वाले दो आरोपी जेल में

Neel Tiwari | Jul 09, 2026, 20:09 IST
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जजों की सुरक्षा में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त
जजों की सुरक्षा में कोताही नहीं होगी बर्दाश्त

सिवनी मालवा की महिला जज तबस्सुम खान को जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि न्यायिक अधिकारियों को डराने की कोशिश न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।

समझें क्या है पूरा मामला

  • महिला जज तबस्सुम खान को धमकी देने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजे गए।
  • हाईकोर्ट के निर्देश पर DGP और ACS ने व्यक्तिगत हलफनामा पेश किया।
  • गोवंश तस्करी और मॉब लिंचिंग मामले में सजा सुनाने के बाद मिली थीं धमकियां।
  • नर्मदापुरम पुलिस ने महिला न्यायाधीश की सुरक्षा बढ़ाई।
  • हाईकोर्ट ने कहा- न्यायिक स्वतंत्रता और जजों की सुरक्षा से कोई समझौता स्वीकार नहीं।

HC की सख्ती के बाद गिरफ्तारी

जबलपुर हाईकोर्ट के कड़े रुख का असर आखिरकार दिखाई दिया। सिवनी मालवा की महिला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तबस्सुम खान को इंटरनेट के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। राज्य सरकार ने गुरुवार को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत हलफनामे के जरिए इस कार्रवाई की जानकारी दी।

संवेदनशील फैसले के बाद मिली थीं धमकियां

महिला न्यायाधीश तबस्सुम खान ने गोवंश तस्करी और मॉब लिंचिंग मामले में 14 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फैसले के बाद उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। हाईकोर्ट ने मामले को न्यायपालिका की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय माना। जजों की सुरक्षा को लेकर स्वतः संज्ञान याचिका साल 2016 से लंबित है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने तबस्सुम खान मामले पर भी संज्ञान लिया था।

डर का माहौल न्यायपालिका पर हमला

जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बीपी शर्मा की खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों में भय पैदा करना गंभीर मामला है। अदालत ने इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायाधीशों को भयमुक्त माहौल में काम करने का अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक कार्य में किसी तरह की बाधा स्वीकार नहीं होगी।

DGP और ACS से मांगा था व्यक्तिगत हलफनामा

मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई थी। कोर्ट ने डीजीपी और एसीएस को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के दौरान सरकार ने कार्रवाई की जानकारी दी। सरकार ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। संबंधित महिला न्यायाधीश की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है।

अन्य जिलों की सुरक्षा रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश

मध्य प्रदेश सरकार ने हलफनामे के साथ न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों की स्टेटस रिपोर्ट भी अदालत में पेश की। सरकार ने बताया कि दतिया में न्यायाधीश से अभद्रता मामले में आरोपियों के खिलाफ चालान दाखिल किया जा चुका है। वहीं कटनी और बैतूल की घटनाओं में कानूनी कार्रवाई जारी है।

हाईकोर्ट का स्पष्ट संदेश

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि न्यायाधीशों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही या चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने संकेत दिया कि न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा ऐसे मामलों में प्रशासन की जवाबदेही तय की जाएगी।

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