“गरीबों को कमाने खाने दो…” मैकेनिक की दुकानों पर लगी PIL पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
Neel Tiwari | Mar 16, 2026, 16:14 IST
Photograph: (the sootr)
जबलपुर में सड़क किनारे मैकेनिक दुकानों पर लगी PIL पर हाईकोर्ट सख्त हुआ। कोर्ट ने कहा कि छोटे मैकेनिक लोगों की मदद करते हैं और उनका रोजगार नहीं छीना जाना चाहिए।
News in short
- जबलपुर में सड़क किनारे मैकेनिक दुकानों को हटाने की मांग वाली जनहित याचिका दाखिल हुई।
- रसल चौक और इनकम टैक्स चौराहे के पास अतिक्रमण का आरोप लगाया गया था।
- हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा “गरीबों को कमाने-खाने दो।”
- कोर्ट ने कहा कि पंचर गाड़ी वाला व्यक्ति 8-9 किमी दूर मैकेनिक जोन नहीं जाएगा।
- कोर्ट के रुख के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।
Intro
News in Detail
रसल चौक और इनकम टैक्स चौराहे का दिया गया हवाला
तस्वीरों पर भी कोर्ट ने उठाए सवाल
कोर्ट ने एक आम नागरिक की तरह समझा मामला
मौखिक टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर सड़क पर किसी की गाड़ी पंचर हो जाए या अचानक खराब हो जाए तो वह व्यक्ति 8-9 किलोमीटर दूर बने मैकेनिक जोन तक नहीं जाएगा। ऐसे में सड़क किनारे मौजूद मैकेनिक तुरंत मदद करके लोगों की समस्या हल कर देते हैं। अदालत ने कहा कि इस तरह से ये लोग जनता की मदद ही कर रहे हैं।
“गरीबों को परेशान मत करो”, कोर्ट की सख्त टिप्पणी
कोर्ट का रुख देखकर याचिका वापस
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