केंद्र का बड़ा फैसला: IAS-IPS-IFS अफसरों को अब कोर्ट केस लड़ने मिलेगा पैसा
Amresh Kushwaha | Aug 05, 2026, 15:10 IST
IAS-IPS-IFS अफसरों को अब कोर्ट केस लड़ने मिलेगा पैसा
आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को कोर्ट केस में अब सरकारी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार के डीओपीटी ने राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश भेजे हैं। यह सुविधा वर्किंग और रिटायर्ड दोनों तरह के अफसरों को सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में मिलेगी।
समझें क्या है पूरा मामला...
- आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को कोर्ट केस में मदद मिलेगी।
- केंद्र सरकार ने राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश भेजे हैं।
- सरकारी काम से जुड़े मामलों में ही यह सहायता मिलेगी।
- रिटायर्ड अफसरों को भी यही कानूनी सुविधा दी जाएगी।
- जरूरत पड़ने पर सरकार ब्याज-मुक्त एडवांस राशि भी देगी।
DoPT का निर्देश क्या है
डेढ़ महीने पहले आए इस निर्देश पर अब मध्यप्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग एक्शन में आ गया है। डीओपीटी का कहना है कि हाल के समय में कई मामलों में सरकारी सहायता को लेकर भ्रम की स्थिति बनी थी। इसी भ्रम को दूर करने के लिए पुराने नियमों को दोबारा स्पष्ट किया गया है।
कब मिलेगी कानूनी सहायता
यदि कोई निजी व्यक्ति अफसर के सरकारी कामकाज को लेकर मामला दर्ज करता है, तो भी सरकार मदद कर सकती है। अगर कोई अफसर अपनी कार्रवाई को सही साबित करने के लिए खुद अदालत जाता है, तो सरकार उसे ब्याज-मुक्त एडवांस राशि दे सकती है। हालांकि सिर्फ मुकदमा जीतने से पूरा खर्च अपने आप वापस नहीं मिलेगा।
कब नहीं मिलेगी सहायता
रिटायर्ड अफसरों के लिए नियम
कैसे मिलेगी एडवांस राशि
UPSC से परामर्श कब जरूरी
सेवानिवृत्त अफसरों की सीमा
क्यों जरूरी है यह कदम
यह खबर क्यों जरूरी है
नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि सरकारी अफसरों को किन शर्तों पर सार्वजनिक धन से मदद मिलती है। यह खबर पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत को भी सामने रखती है। संवैधानिक ढांचे में तय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए यह व्यवस्था बनाई गई है।
FAQ
- आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को कानूनी सहायता कब मिलेगी?
यह सहायता सिर्फ सरकारी कामकाज से जुड़े मामलों में मिलेगी। अगर किसी अफसर के खिलाफ उसके आधिकारिक कार्यों की वजह से मुकदमा दर्ज होता है, या वह खुद अपनी कार्रवाई सही साबित करने अदालत जाता है, तो सरकार उसकी कानूनी और वित्तीय मदद कर सकती है।
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