कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी थी अवैध हिरासत, HC ने दिए भोपाल पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई के आदेश
Neel Tiwari | May 12, 2026, 21:11 IST
Photograph: (the sootr)
हाई कोर्ट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को अवैध हिरासत माना है। कोर्ट ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को सख्त कार्रवाई और रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
News in short
- हाईकोर्ट ने कहा - मामला प्रथम दृष्टया अवैध हिरासत का प्रतीत होता है
- बंदियों के बयान सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश किए गए
- भोपाल पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई कर रिपोर्ट देने के आदेश
- राजस्थान और एमपी सरकार ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा
- मामले की अगली सुनवाई अब 18 जून 2026 को होगी
Intro
News in detail
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की हिरासत को हाईकोर्ट ने बताया अवैध
कोर्ट में पेश हुए दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारी
बंदियों के बयान सीलबंद लिफाफे में कोर्ट पहुंचे
भोपाल पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई के निर्देश
अतिरिक्त हलफनामे के लिए मांगा गया समय
अगली सुनवाई 18 जून को, बढ़ सकती हैं मुश्किलें
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