वकील बोले- BJP उपाध्यक्ष हैं कपिल गोयल, जमानत मिल जाए, हाईकोर्ट जस्टिस बोले- तो क्या हुआ

Sanjay Gupta | Mar 06, 2025, 13:12 IST
Share
KAPIL
KAPIL

बीजेपी के युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष कपिल गोयल जेल जाने के कगार पर हैं। उनके खिलाफ खुड़ैल थाने में जमीन धोखाधड़ी का मामला दर्ज है, जिसमें इंदौर हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

बीजेपी के युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष कपिल गोयल जेल जाने की दहलीज पर आ चुके हैं। उनके खिलाफ खुडैल थाने में दर्ज हुए जमीन धोखाधड़ी के केस में हाईकोर्ट इंदौर ने अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया। इस मामले में गोयल के अधिवक्ता ने कोर्ट में कहा कि वह बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जबकि उन्हें पार्टी से पहले ही निकाला जा चुका है।

हाईकोर्ट बेंच ने यह की टिप्पणी

इस मामले कपिल गोयल की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि वह समाज में सम्मानित व्यक्ति हैं, यह पूरा केस गलत है और उनसे किसी तरह की रिकवरी नहीं हुई है ना कैश की ना किसी और की। साथ ही यह पूरा केस राजनीतिक द्वेष के कारण किया गया है, क्योंकि वह बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्हें राजनीतिक नुकसान पहुंचाने के लिए यह केस हुआ है। जब अधिवक्ता ने कहा कि वह बीजेपी के वाइस प्रेसीडेंट हैं तो इस पर हाईकोर्ट जस्टिस ने सीधे कहा तो क्या हुआ। रिकवरी तो इसलिए नहीं हुई क्योंकि वह अभी तक कस्टडी में आए ही नहीं। पूछताछ की जरूरत है, इसलिए कस्टडी में पुलिस को लेना होगा। वह जांच में सहयोग करना चाहते हैं तो जाएं पुलिस के पास सहयोग करें। अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किया जाता है। हाईकोर्ट जस्टिस ने यहां तक कहा कि उनके ऊपर मल्टीपल लोगों के साथ धोखाधड़ी के केस है।
ये भी खबर पढ़ें... BJP युवा मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष कपिल गोयल पर पत्नी सहित 1.25 करोड़ की धोखाधड़ी में केस

इस केस में लगाई थी जमानत याचिका

खुडैल थाने में 26 जनवरी 2025 में कपिल गोयल पर धारा 467, 468 व 511 के तहत केस दर्ज हुआ है। इसमें फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन की धोखाधड़ी करने का मामला है। इस मामले में जिला कोर्ट में 17 फरवरी को पहले ही अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।

ये भी खबर पढ़ें... BJP युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष कपिल गोयल पर अब धमकाने का भी हुआ केस दर्ज

अभी लसूडिया थाने में यह हुआ केस

फरियादी नरेंद्र कुमार महेशवरी की शिकायत पर लसूडिया पुलिस ने कपिल गोयल पिता कमल किशोर गोयल, दीपाली पति कपिल गोयल, अभिषेक राठौर पिता देवीसिंह राठौर, शुभम पिता भगवती मालवीय पर आईपीसी धारा 420, 406, 465, 467, 468, 471 और 120बी की धारा में केस दर्ज किया है। यह 1.25 करोड़ की धोखाधड़ी का केस है।

इसके पहले यह भी केस

एमआईजी थाने में 23 अक्टूबर 2024 में धारा 296 व 351(2) के तहत कपिल गोयल व चंद्रमूल चंदानी पर केस दर्ज हुआ। इसमें धमकाने और जाने से मारने की धमकी देने का मामला था।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

Tags:
  • MP News
  • इंदौर समाचार
  • MP
  • इंदौर हाई कोर्ट
  • मध्य प्रदेश न्यूज
  • मध्य प्रदेश समाचार
  • मध्य प्रदेश न्यूज हिंदी
  • Vice President Kapil Goyal
  • इंदौर लसूडिया पुलिस
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती

By VINAY VERMA

मंत्रालय में बड़ा फेरबदल, 38 अनुभाग अधिकारियों की बदली जिम्मेदारी; वित्त-गृह समेत कई विभागों में नई तैनाती
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता

By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar

नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि

By Neel Tiwari

20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं