भूमाफिया पर कोर्ट- जमीनों की हेराफेरी बढ़ रही, जमानत दी तो जांच प्रभावित करेंगे
Sanjay Gupta | Jun 18, 2026, 15:38 IST
भूमाफिया नीलेश अजमेरा
इंदौर में जमीन की जादूगरी और खेल की जानकारी कोर्ट को भी है। भूमाफिया नीलेश अजमेरा की अग्रिम जमानत याचिका पर जिला कोर्ट ने लिखित टिप्पणी की है। इसमें साफ कहा है कि मामले कीमती जमीनों से जुड़े हैं। लगातार हेराफेरी हो रही है। इसलिए जमानत नहीं दे सकते हैं।
भूमाफियाओं को लेकर इंदौर में लगातार केस सामने आते रहे हैं। इसमें कुख्यात नामों में भूमाफिया रितेश उर्फ चंपू अजमेरा, उसका भाई नीलेश अजमेरा और दीपक मद्दा जैसे शामिल हैं। जमीन धोखाधड़ी के केस में नीलेश ने जमानत याचिका लगाई थी। वहीं, इंदौर जिला कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है।
यह केस साल 2016 में बाणगंगा थाने में दर्ज आपराधिक मामला है। इसमें चंपू अजमेरा, महावीर जैन, निकुल कपासी, हैप्पी उर्फ जितेंद्र धवन सहित कई आरोपी हैं। इसमें नीलेश कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। उसे अब डर है कि गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसे में उसने जिला कोर्ट में आवेदन लगाया था कि अग्रिम जमानत दी जाए।
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नीलेश ने यह कहकर जमानत मांगी कि सुप्रीम कोर्ट के 26 नवंबर 2021 के आदेश के बाद इसमें पीड़ितों का निराकरण हुआ था। हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस ईश्वर सिंह श्रीवास्तव की कमेटी बनाई। इसमें पूरा सहयोग किया। हाईकोर्ट ने भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा रखी है, लेकिन गिरफ्तारी की आशंका है।
वहीं पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला अलका चित्तौड़ा की शिकायत की जांच की तो 22 और फरियादी सामने आए है। आरोपी पर नौ आपराधिक केस हैं। इसमें राशि लेकर प्लॉट नहीं दिया गया है।
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जिला कोर्ट न्यायाधीश मनीष लोवंशी ने आवेदन खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि केस डायरी से साफ है कि कीमती भूमि की अफरातफरी व धोखाधड़ी कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने जैसे गंभीर अपराध हैं। इसकी जांच भी जारी है।
वर्तमान में जमीनों की हेराफेरी के मामलों में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए इस चरण पर आरोपी नीलेश को अग्रिम जमानत नहीं दिया जा सकता है। जमानत मिलने पर वह जांच को प्रभावित कर सकता है, इसकी संभावना भी है।
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यह है केस
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पुलिस ने कहा कि 9 अपराध हैं
वहीं पुलिस ने बताया कि पीड़ित महिला अलका चित्तौड़ा की शिकायत की जांच की तो 22 और फरियादी सामने आए है। आरोपी पर नौ आपराधिक केस हैं। इसमें राशि लेकर प्लॉट नहीं दिया गया है।
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जिला कोर्ट ने यह कहा
वर्तमान में जमीनों की हेराफेरी के मामलों में जिस प्रकार से बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए इस चरण पर आरोपी नीलेश को अग्रिम जमानत नहीं दिया जा सकता है। जमानत मिलने पर वह जांच को प्रभावित कर सकता है, इसकी संभावना भी है।
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