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पत्रकार हेमंत शर्मा और आरोपी अंकित चिंतामण (बाएं से दाएं) Photograph: (The Sootr)
INDORE. इंदौर आरटीओ (परिवहन विभाग) के दफ्तर के अंदर कर्मचारियों, दलालों और गुंडों द्वारा न्यूज 24 मप्र/छग के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा के साथ मारपीट की गई। रिपोर्टिंग के दौरान की गई इस गुंडागर्दी के खिलाफ सीएम डॉ. मोहन यादव की सख्ती और पत्रकारों की मांग के बाद आखिरकार पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इसमें गंभीर धाराएं लगी है।
इनके खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
आरोपियों में नरेंद्र चौहान, विनोद, अंकित चिंतामण, गजेंद्र, नितिन, शंकर प्रजापत, पवन व अन्य शामिल है। इसमें मुख्य आरोपी अंकित चिंतामण बताया जा रहा है जो आरटीओ में कर्मचारी है और लाइसेंस शाखा का काम देखता है। इसी के कहने पर यह गुंडागर्दी होने के आरोप है।
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लूट, डकैती वाली धाराएं भी लगी
थाना तेजाजीनगर थाने में हुए केस में बीएनएस की धारा 115(2), 296(बी), 3(5), 309(6), 324(4) व 351(3) की धाराएं आरोपियों पर लगी है। इसमें एक धारा लूट के दौरान चोट पहुंचाने की भी है, जिसमें दस साल और अधिक की सजा है, यानी यह गिरफ्तारा वाली धारा है। बाकी धाराएं मारपीट, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और एक से ज्यादा लोगों द्वारा मिलकर यह कांड करने की धाराएं हैं।
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आज इंदौर में न्यूज़24 मप्र-छग के पत्रकार बंधु श्री हेमंत शर्मा जी पर हुए हमले की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है।
— Hemant Khandelwal (@Hkhandelwal1964) November 28, 2025
मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी ने इस घटना को संज्ञान में लिया है। दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा।
भाजपा सरकार पत्रकार बंधुओं के सम्मान एवं सुरक्षा के लिए कृत-संकल्पित…
एफआईआर में यह लिखा
घटना बाद गंभीर घायल हुए हेमंत शर्मा आईसीयू में हैं, यहीं पर पुलिस ने उनके बयान लिए और केस दर्ज किया। इसमें बताया गया है कि हेमंत शर्मा और कैमरामैन राजा खान को आरोपियों द्वारा कवरेज करने के दौरान गालियां देकर मारपीट की गई, जान से मारने की धमकी दी गई। उनका कैमरा छीना गया।
शर्मा ने पुलिस को बताया कि आरटीओ की धांधलियों के खिलाफ खबरें कर रहे थे। इस दौरान अंकित, विनोद और होमगार्ड सैनिक नरेंद्र चौहान शूट करने से मना करने लगे। फिर कुछ और लोगों को बुला लिया और गालियां देने लगे और पत्रकार से मारपीट शुरू कर दी। कैमरा तोड़ दिया गया।
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