इंदौर में 6 साल की बच्ची के दुष्कर्मी को तीन बार फांसी की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Sanjay Gupta | Feb 07, 2025, 22:51 IST
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Indore Special POCSO Court Rape convict gets triple death sentence
Indore Special POCSO Court Rape convict gets triple death sentence

इंदौर में 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को तिहरे मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यानी तीन बार फांसी की सजा। जानें कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा...

INDORE. इंदौर में 6 साल की बच्ची के दुष्कर्मी को पॉक्सो की विशेष कोर्ट ने तीन बार फांसी की सजा सुनाई है। यानी तिहरा मृत्युदंड। साथ ही पीड़ित की मानसिक, शारीरिक पीड़ा को देखते हुए पांच लाख रुपए दिए जाने की भी अनुशंसा की गई है।

दरिंदे को 3 बार फांसी की सजा

न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि दुष्कर्म के बाद भी पीड़िता जीवित भी रहती है तो भी उसकी जिंदगी मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक हो जाती है। उसे जीवन भर पीड़ा सहना होती है। अभियुक्त ने क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया है। साथ ही आरोपी की मानसिकता को देखते हुए भविष्य में भी वह इस तरह का अपराध कर सकता है, इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत मृत्युदंड दिया जाना ही उचित होगा। तभी जघन्य अपराधों को रोका जा सकेगा।

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और भी मिली है साथ में सजा

जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन कहा कि द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सविता जडिया ने आरोपी मंगल पंवार पिता लाल सिंह पंवार, निवासी देवास को धारा 376 (एबी) भादवि एवं धारा 5एम/6 एवं 5आई/6 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन बार मृत्युदंड की सजा सुनाई है। साथ ही आईपीसी की धारा 363 एवं 366 में तीन साल और पांच साल के सश्रम कारावास की सजा दी गई है। केस में जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक संजय मीणा ने पैरवी की है।

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खेल रही बच्ची को उठा ले गया था दरिंदा

यह घटना 27 फरवरी 2024 की है। पीड़ित की मां ने बताया कि वह इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में परिवार के साथ झोपड़ी बनाकर रहती है। घटना के दिन दोपहर करीब 3 बजे वह अपनी झोपड़ी के पीछे खुले में कपड़े धो रही थी। बेटी झोपड़ी के पास खेल रही थी। कपड़े धोने के बाद उसने देखा तो बड़ी बेटी वहां नहीं थी। बच्ची के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह भागी तो आगे खाली पड़े प्लॉट पर बच्ची रोते हुई मिली। आरोपी भाग गया। बच्‍ची ने बताया कि कचरा बीनने वाला लड़का उसे मुंह दबाकर उठाकर प्लॉट में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। वहीं भाग रहे आरोपी को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हीरानगर थाने में इस मामले में पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया गया था।

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