इंदौर में सब स्टैंडर्ड पनीर, घी शहद दे रहे होटल मशाल, एवेन्यू फूड, अपकिन एग्रो, 51 लाख का जुर्माना
Sanjay Gupta | Mar 07, 2026, 13:39 IST
indore substandard food items fine 51 lakh
इंदौर में बड़े-बड़े होटल, खाद्य संस्थान सब स्टैंडर्ड (अमानक) खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। जिला प्रशासन ने 23 संस्थाओं पर कुल 51 लाख का जुर्माना लगाया है।
INDORE. इंदौर में मिलावटखोरों और सब स्टैंडर्ड खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। कलेक्टर शिवम वर्मा के आदेश पर फूड टीम सैंपलिंग कर रही है।
इस सैपंलिंग की रिपोर्ट के बाद अपर कलेक्टर आईएएस पवार नवजीवन विजय के कोर्ट में केस दर्ज हुए हैं। सुनवाई के बाद 23 संस्थाओं पर 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इसमें कई बड़े प्रतिष्ठान शामिल हैं। एक पर तो 10 लाख का अर्थदंड लगा है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और उसके नियम 2011 के तहत की गई है।
झूमर घाट महू में स्थित मशाल होटल पर सब स्टैंडर्ड पनीर रखने और बेचने के कारण 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
वहीं, सबसे ज्यादा जुर्माना अपकिन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पर लगा है, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड शहद रखा और बेचा, जिसके चलते उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा, कुबेर इंटरप्राइजेज और बालगोपाल डेयरी पर सब स्टैंडर्ड घी रखने और बेचने के कारण 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
मिलावटखोरों पर कार्रवाई:बालाजी ट्रेडिंग पर बिना खाद्य लाइसेंस के सामग्री बेचने के कारण 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, जगदीश राठौर ने पिस्ता कतरन बेची, जो मानकों पर खरी नहीं थी। इस वजह से उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा, मदरसोल प्राइवेट लिमिटेड (Indore News) और ब्लेडो स्काई इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड पर 7.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
सफायर स्टार, निशा इंटरप्राइजेज, पूजा डेयरी सांवेर रोड, एवेन्यू फूड प्लाजा, ग्लोबल गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड, देव नारायण केटरर्स, भैरूनाथ कड़ी फाफड़ा और अन्य कई संस्थाओं पर भी जुर्माना लगाया गया है।
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इस सैपंलिंग की रिपोर्ट के बाद अपर कलेक्टर आईएएस पवार नवजीवन विजय के कोर्ट में केस दर्ज हुए हैं। सुनवाई के बाद 23 संस्थाओं पर 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इसमें कई बड़े प्रतिष्ठान शामिल हैं। एक पर तो 10 लाख का अर्थदंड लगा है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और उसके नियम 2011 के तहत की गई है।
बड़े संस्थानों के ये छोटे काम
वहीं, सबसे ज्यादा जुर्माना अपकिन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पर लगा है, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड शहद रखा और बेचा, जिसके चलते उन पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इसके अलावा, कुबेर इंटरप्राइजेज और बालगोपाल डेयरी पर सब स्टैंडर्ड घी रखने और बेचने के कारण 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
इन पर भी लगा फाइन
इसके अलावा, मदरसोल प्राइवेट लिमिटेड (Indore News) और ब्लेडो स्काई इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड पर 7.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
सफायर स्टार, निशा इंटरप्राइजेज, पूजा डेयरी सांवेर रोड, एवेन्यू फूड प्लाजा, ग्लोबल गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड, देव नारायण केटरर्स, भैरूनाथ कड़ी फाफड़ा और अन्य कई संस्थाओं पर भी जुर्माना लगाया गया है।
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