यह सजा नहीं आत्मसंतुष्टि है...याचिका बहाल करने एमपी हाईकोर्ट ने दिया अनोखा आदेश
Neel Tiwari | Jul 10, 2026, 12:30 IST
एमपी हाईकोर्ट ने दिया अनोखा आदेश
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर मुख्यपीठ ने एक याचिका बहाल करते हुए अनोखी शर्त रखी है। कोर्ट ने आवेदकों को शासकीय दृष्टिबाधित उच्च विद्यालय जाकर दिव्यांग बच्चों के साथ एक घंटा बिताने और करीब 2,500 रुपये की खाद्य सामग्री देने का सुझाव दिया।
समझें क्या है पूरा मामला...
- पैरवी के अभाव में खारिज याचिका को बहाल करने की अनुमति दी है।
- हाईकोर्ट ने दिव्यांग बच्चों के साथ एक घंटा बिताने की अनोखी शर्त रखी है।
- 2,500 रुपए की खाद्य सामग्री लेकर शासकीय दृष्टिबाधित विद्यालय जाने का सुझाव।
- कोर्ट ने कहा- यह सजा नहीं, समाज सेवा और सोशल ऑडिट की शुरुआत है।
- महिला एवं बाल विकास और सामाजिक न्याय विभाग को आदेश की प्रति भेजने के निर्देश।
जबलपुर हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस बी.पी. शर्मा ने भारत संघ एवं अन्य द्वारा दायर एमसीसी पर सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है।
यह आवेदन उस याचिका को दोबारा बहाल कराने के लिए दायर किया गया था, जिसे पहले पैरवी नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया था। आवेदकों ने कोर्ट को बताया कि यह चूक जानबूझकर नहीं बल्कि परिस्थितियों के कारण हुई थी।
वकील की गलती का खामियाजा पक्षकार क्यों भुगते
कोर्ट ने माना कि आवेदकों द्वारा बताए गए कारण वास्तविक हैं। इसी आधार पर याचिका को बहाल करने का निर्णय लिया गया।
केस बहाली की शर्त बनी समाज सेवा
कोर्ट ने कहा कि इससे न केवल बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, बल्कि समाज को यह संदेश भी मिलेगा कि दिव्यांग और बेसहारा लोग समाज का अभिन्न हिस्सा हैं।
जस्टिस बोले- यह सजा नहीं, आत्मसंतुष्टि का अवसर
सोशल ऑडिट को बताया समय की जरूरत
सरकार को भी दिए महत्वपूर्ण सुझाव
कोर्ट ने कहा कि यदि समाज नियमित रूप से इन संस्थानों तक पहुंचेगा तो वहां का प्रबंधन भी अधिक जवाबदेह रहेगा। इसी उद्देश्य से कोर्ट ने आदेश की प्रति मुख्य सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय विभाग तथा मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की किशोर न्याय समिति को भी भेजने के निर्देश दिए।
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