जीतू पटवारी और लखन घनघोरिया के मामलों में फैसला सुरक्षित, संजय पाठक को मिली तारीख
Neel Tiwari | Jun 18, 2025, 21:27 IST
High Court Jabalpur
भाजपा नेता इमरती देवी ने आरोप लगाया कि पटवारी ने उनके खिलाफ अभद्र और जातिवादी टिप्पणी की। साथ ही आपत्तिजनक इशारे किए। इसके बाद उनके खिलाफ ग्वालियर के डबरा थाने में मामला दर्ज किया गया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर में मंगलवार को कांग्रेस नेताओं के मामलों की सुनवाई हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के दो मामलों में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया की आपराधिक कार्यवाही रोकने के लिए याचिका पर भी कोर्ट ने आदेश सुरक्षित किया। विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक के मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 26 जून निर्धारित की है।
झाबुआ के जोबट थाना और ग्वालियर के डबरा थाने में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में FIR दर्ज की गई थी।
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साल 2024 के अप्रैल माह में आदिवासी बालिका के साथ हुए गैंगरेप के बाद पटवारी और विक्रांत भूरिया पीड़ित परिवार से मिलने गए थे। उन्होंने उस दौरान सोशल मीडिया (एक्स) पर पीड़ित परिवार के फोटो साझा किए, जिनसे उनका पहचान उजागर हुआ। जिसके बाद संगीता बघेल नाम की एक महिला ने थाने में आवेदन देकर पटवारी और भूरिया के विरुद्ध शिकायत की। जिसमें फोटो शेयर करने के माध्यम से पहचान उजागर करने का आरोप था। जीतू पर आईपीसी की धारा 228A के साथ-साथ POCSO Act की धारा 23 और Juvenile Justice Act की धारा 74 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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भाजपा नेता इमरती देवी ने आरोप लगाया कि पटवारी ने उनके खिलाफ अभद्र और जातिवादी टिप्पणी की। साथ ही आपत्तिजनक इशारे किए। इसके बाद उनके खिलाफ ग्वालियर के डबरा थाने में मामला दर्ज किया गया। जीतू पटवारी ने इन दोनों मामलों में FIR को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। मंगलवार को जस्टिस संजय द्विवेदी ने इन मामलों में अपना आदेश सुरक्षित रखा।
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साउथ सिविल लाइन निवासी वृद्धि नारायण शुक्ला ने 4 मई 2011 को एक परिवाद दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि लखन घनघोरिया ने उन्हें धमकी देकर बुलाया और 17 मार्च 2006 को रजिस्ट्रार ऑफिस में जान से मारने की धमकी देकर पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत कराए। शिकायतकर्ता ने 2006 से 2008 तक एसपी को भी शिकायत की, लेकिन कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने लखन घनघोरिया के खिलाफ आईपीसी की धारा 363 और 392 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने का आदेश दिया।
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जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों के तथ्यों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। शिकायतकर्ता वृद्धि नारायण शुक्ला अपने अधिवक्ताओं को कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं। इस आधार पर उम्मीद है कि यह फैसला लखन घनघोरिया के पक्ष में होगा।
यह मामला कटनी जिले के पत्रकार रवि गुप्ता से जुड़ा है। उन्होंने कटनी के विजयराघवगढ़ विधायक संजय पाठक और उनके साथियों पर मारपीट और अपहरण का आरोप लगाया था। इसके बाद, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश की अदालत में रवि गुप्ता ने परिवाद दायर किया। कोर्ट के आदेश पर विधायक संजय पाठक, मनीष पाठक, विनय दीक्षित, राजेश जैन और अन्य चार लोगों के खिलाफ धारा 365, 294, 323, 307, 366, 120 (बी)/506 और 231 के तहत मुकदमा शुरू हुआ था।
विधायक संजय पाठक ने अपने ऊपर चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोर्ट में अपील की थी। मंगलवार को जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि 17 जून को मैटर लिस्ट होने की जानकारी नहीं थी और उन्हें जवाब तैयार करने के लिए समय चाहिए। इसके बाद, कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 जून को दोपहर 2:30 बजे तय की है।
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जीतू पटवारी के ऊपर दर्ज हुई थी दो FIR
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जोबट थाना (झाबुआ–अलीराजपुर)
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डबरा थाना (ग्वालियर)
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लखन घनघोरिया पर लूट का आरोप
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लखन घनघोरिया के मामले में फैसला सुरक्षित
विधायक संजय पाठक को मिली अगली तारीख
24 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई
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