जस्टिस उज्ज्वल भुइयां बोले-गंगा नदी पर चिकन बिरयानी खाने से कोई कानून नहीं रोकता
Sandeep Kumar | Jul 26, 2026, 17:02 IST
चिकन बिरयानी खाना कोई अपराध नहीं
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां भोपाल पहुंचे। उन्होंने गंगा नदी पर चिकन बिरयानी खाने के एक मामले पर टिप्पणी की। उनके मुताबिक ऐसा करना कोई अपराध नहीं है।
समझें क्या है पूरा मामला
- सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उज्ज्वल भुइयां भोपाल पहुंचे थे।
- जस्टिस ने NLIU में मेमोरियल लेक्चर को संबोधित किया।
- उज्ज्वल ने गंगा किनारे बिरयानी मामले पर टिप्पणी की।
- भुइयां ने कहा ऐसा करना कोई अपराध नहीं है।
- उन्होंने गलत जमानत शर्तों पर चिंता जताई।
बिरयानी खाने के मामले पर टिप्पणी
गंगा नदी पर इफ्तार, फिर तीन महीने जेल
इसके बावजूद इन युवाओं को गिरफ्तार किया गया। उन्हें तीन महीने तक जेल में रहना पड़ा। जस्टिस भुइयां ने खुद से सवाल किया कि क्या ऐसी गतिविधि के लिए लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही तीन महीने तक जमानत देने से इनकार भी किया जा सकता है।
जमानत शर्तें और असहमति का हक
बुलडोजर जस्टिस पर फैसला, पर देरी से
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला दो साल की देरी से आया। उनके मुताबिक तब तक कई परिवारों को नुकसान उठाना पड़ चुका था। यह टिप्पणी उन्होंने न्याय में देरी को लेकर की।
भोपाल से जुड़ा यह बयान
इस भाषण ने कानूनी और सामाजिक हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। कई लोग इसे जमानत व्यवस्था और नागरिक अधिकारों पर पुनर्विचार की जरूरत के तौर पर देख रहे हैं।
छात्रों और पर्यावरण रक्षकों पर सख्ती
उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की आवाज उठाने वालों के साथ भी अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दा उठाना अपराध नहीं है, यह उन्होंने बार-बार दोहराया।
वैश्विक मुद्दों पर विरोध जताना हक
उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से किसी वैश्विक मुद्दे पर अपनी संवेदना या विरोध जताना हर नागरिक का हक है। इसे रोका नहीं जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना है।
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