कटनी कोर्ट की कार्यप्रणाली पर हाईकोर्ट नाराज , बिना जांच पटवारी पर FIR, ऐसे आदेश न्याय नहीं, लापरवाही
Neel Tiwari | Apr 01, 2026, 21:21 IST
Photograph: (the sootr)
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कटनी के निचली अदालत के आदेश पर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने बिना जांच किए पटवारी पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश को न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया।
News in Short
- JMFC कोर्ट ने बिना पर्याप्त जांच FIR दर्ज करने का दिया आदेश
- 2018 की घटना में 2021 में नियुक्त पटवारी को बना दिया आरोपी
- हाईकोर्ट ने कहा “जुडिशियल माइंड का नहीं हुआ उपयोग”
- आदेश को बताया “मैकेनिकल” और लापरवाहीपूर्ण
- पटवारी के खिलाफ FIR और कार्यवाही निरस्त
Intro
News in detail
कोर्ट ने कटनी जिले की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMFC) कोर्ट की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना तथ्यों की जांच और बिना प्रथम दृष्टया साक्ष्य देखे किसी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश देना न्यायिक जिम्मेदारी के विपरीत है। कोर्ट ने इसे “जुडिशियल माइंड” के अभाव का उदाहरण बताया।
नौकरी ज्वाइन करने के 3 साल पहले ही बना दिया आरोपी
बिना भूमिका, बिना साक्ष्य दिया FIR के आदेश
हाईकोर्ट ने फैसले को बताया ‘मैकेनिकल ऑर्डर’
FIR निरस्त, लेकिन बड़ा संदेश छोड़ गया फैसला
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