14 साल की कानूनी लड़ाई के बाद माखन सिंह को मिली पुलिस की नौकरी, HC से मिली जीत
Neel Tiwari | Aug 07, 2026, 20:02 IST
Photograph: (THESOOTR)
JABALPUR. जबलपुर हाईकोर्ट से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस की नौकरी में चुने गए अभ्यर्थी की कोई गलती ना होने के बाद भी उसे 14 साल तक अदालत के चक्कर काटने पड़े।
समझें क्या है पूरा मामला...
- माखन सिंह करचो का साल 2012 में मध्यप्रदेश पुलिस में चयन हुआ था।
- उन्हें सूबेदार स्टेनोग्राफर पद के लिए चुना गया था।
- चरित्र जांच में पुराने धारा 307 मामले की जानकारी सामने आई।
- उस मामले में वे संदेह का लाभ लेकर दोषमुक्त हो चुके थे।
- लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 2026 में उन्हें नियुक्ति मिली।
- 14 साल पहले शुरू हुई थी नौकरी की कहानी
परिवार के लिए यह बड़ी खुशी का मौका था। लेकिन नियुक्ति से पहले चरित्र जांच में मामला सामने आया। इसी जानकारी के बाद उनकी नियुक्ति रोक दी गई।
पुराने आपराधिक मामले ने रोक दी नियुक्ति
इस मामले की सुनवाई सत्र अदालत में हुई थी। अदालत ने माखन सिंह को संदेह का लाभ दिया था। इसके बाद उन्हें उस मामले में दोषमुक्त कर दिया गया था। इसके बावजूद पुलिस में उनकी नियुक्ति आगे नहीं बढ़ सकी।
माखन सिंह ने नहीं छिपाई थी मामले की जानकारी
यानी उनके अनुसार उन्होंने कोई तथ्य छिपाया नहीं था। इसके बाद भी उनकी उम्मीदवारी स्वीकार नहीं की गई। यही फैसला उनके 14 साल लंबे संघर्ष की वजह बना।
2012 से 2026 तक चलता रहा कानूनी संघर्ष
इस दौरान मामला जबलपुर हाईकोर्ट तक पहुंचा। उनकी ओर से अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने पैरवी की। मामले में सार्वजनिक नौकरी और पुराने आपराधिक मामलों से जुड़े फैसले रखे गए। तर्क दिया गया कि हर मामले की परिस्थितियां अलग होती हैं।
2025 को हाईकोर्ट से मिली पहली बड़ी राहत
कोर्ट ने माखन सिंह को पुलिस में नियुक्त करने का निर्देश दिया। उन्हें सूबेदार स्टेनोग्राफर पद पर नियुक्त करने को कहा गया। अदालत ने काल्पनिक वरिष्ठता देने का निर्देश भी दिया। इस फैसले से माखन सिंह के लिए नौकरी का रास्ता खुल गया।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
राज्य सरकार ने एकलपीठ के फैसले को चुनौती दी। इस मामले पर 24 जून 2026 को फैसला आया। खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी। इससे एकलपीठ का फैसला बरकरार रहा।
आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं हुई तो पहुंची अवमानना
अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय ने इस कार्रवाई में भी पैरवी की। अदालत की कार्रवाई के बाद संबंधित अधिकारियों पर आदेश लागू करने का दबाव बढ़ा। इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ी।
2026 में आखिरकार खत्म हुआ 14 साल का इंतजार
इस दौरान मामला एक रिट याचिका से आगे बढ़ा। इसके बाद राज्य सरकार ने रिट अपील दाखिल की। फिर आदेश लागू कराने के लिए अवमानना कार्रवाई हुई। इन सभी पड़ावों के बाद माखन सिंह को नौकरी मिल सकी।
अधिवक्ता ने इसे अधिकार और न्याय की जीत बताया
अधिवक्ता का कहना था कि पुराने मामले को अकेले आधार नहीं बनाया जा सकता। हर मामले की परिस्थितियों को अलग तरीके से देखना जरूरी है। इसी आधार पर अदालत के सामने माखन सिंह का पक्ष रखा गया।
माखन सिंह की कहानी क्यों है खास
करीब 14 साल बाद उन्हें अपने पक्ष में परिणाम मिला। एकलपीठ ने नियुक्ति का रास्ता खोला। राज्य की अपील भी खारिज हुई। फिर अवमानना कार्रवाई के बाद आदेश लागू हुआ। आखिरकार 2026 में माखन सिंह को पुलिस की नौकरी मिल गई।
इस मामले का सबसे बड़ा संदेश क्या है
हाईकोर्ट की कार्रवाई के बाद उन्हें राहत मिली। हालांकि हर नौकरी और आपराधिक मामले का फैसला अलग हो सकता है। किसी एक फैसले को सभी मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता।
14 साल बाद मिली नौकरी ने खत्म किया लंबा संघर्ष
एकलपीठ से राहत मिली तो राज्य ने अपील की। खंडपीठ ने भी राज्य की अपील खारिज कर दी। इसके बाद अवमानना कार्रवाई हुई। आखिरकार अदालत के आदेश के बाद माखन सिंह को नौकरी मिली।
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