इंदौर के लव जिहादी मोहसिन पर नेशनल शूटर ने कराई 8वीं FIR, जान से मारने की धमकी दी

इंदौर में लव जिहाद के आरोपी मोहसिन खान पर एक और एफआईआर दर्ज हुई है। यह मामला महू की एक नेशनल शूटर युवती द्वारा दर्ज कराया गया है, जिसमें उसने आरोप लगाया कि मोहसिन ने उसे उसके घर बुलाकर गलत नियत से हाथ पकड़ा और जान से मारने की धमकी दी।

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Sanjay Gupta
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MP News : इंदौर में हिंदू युवतियों को निशाना बनाने वाले लव जिहादी मोहसिन खान पर अब आठवीं एफआईआर हुई है। यह केस महू की नेशनल शूटर ने कराया है। महू थाने में यह केस दर्ज किया गया है। युवती न् आरोप लगाया कि मोहसिन ने महू स्थित उसके घर पर बुलाया और गलत नियत से हाथ पकड़ा, साथ ही जान से मारने की धमकी दी। मोहसिन अभी जेल में हैं औऱ पुलिस उसका केस फास्ट ट्रेक कोर्ट में ले जाने की तैयारी कर रही है। 

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यह लगा आठवीं FIR में आरोप

ड्रीम ओलिंपिक शूटिंग अकादमी के संचालक मोहसिन खान पर महू थाना में केस हुआ है। युवती ने बताया कि वह इंदौर के अन्नपूर्णा रोड स्थित शूटिंग एकेडमी में रायफल शूटिंग सीखने जाती थी। एक बार पर्स में एक हजार रुपए रख़े मिले, मैंने मोहसिन खान से पूछा तो उसने कहा मुझे पता है कि रूपए कैसे कमाए जाते हैं, मैं दो नंबर का धंधा करता हूं। इसके बाद अकादमी जाना बंद कर दिया। 

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इसके बाद घर पर बुलाकर यह किया

पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि एसके बाद मोहसिन ने एक दिन धार नाका महू स्थित उसके घऱ में बुलाया। वहां उसने हाथ पकड़ लिया और जब विरोध किया तो गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। युवती ने पहले तो किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन जब उसका कांड सामने आया और केस हुए तो तो हिम्मत मिली और पुलिस को आकर घटना बताई, केस कराया। यह मोहसिन खान के खिलाफ दर्ज आठवां मामला है, जिनमें दुष्कर्म, छेड़छाड़ और ब्लैकमेलिंग जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

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महू नगर परिषद ने मोहसीन के घर को अवैध बताया

लव जिहादी मोहसिन के घर पर महू नगर परिषद ने नोटिस चिपकाया है। परिषद ने शासकीय नाले की भूमि पर अवैध निर्माण के मामले में कार्रवाई की है। सीएमओ चंद्र शेखर ने बताया कि शासकीय नाले की भूमि पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायत मिली थी। यह निर्माण मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 223 का उल्लंघन है। नोटिस में मकान मालिक को 48 घंटे के भीतर भू-स्वामित्व और भवन निर्माण की अनुमति के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर नगर परिषद अवैध अतिक्रमण को हटाएगी। इस कार्रवाई का खर्च मकान मालिक से वसूला जाएगा।

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