MP में उद्योग लगाना होगा आसान, सरकार ने लागू किया नया कारोबार कानून
Jitendra Shrivastava | Sept 03, 2026, 19:36 IST
Photograph: (THESOOTR)
BHOPAL. मध्यप्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 लागू हुआ है। नए कानून से उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान होगी। निवेशकों को सिंगल विंडो सुविधा मिलेगी।
ऐसे समझें पूरा मामला...
- MP में उद्योग लगाने के लिए आसान हुई प्रक्रिया।
- तय समय के बाद जमीन फ्री होल्ड करा सकेंगे।
- अब इंडस्ट्री की जमीन भी अपने नाम कर सकेंगे।
- सिंगल विंडो सिस्टम से कई मंजूरियां मिलेंगी।
- राज्य और जिला स्तर पर निवेश समितियां बनेंगी।
सबसे बड़ी बात ये है की अब निवेशक इंडस्ट्री की लीज वाली जमीन को फ्री होल्ड करवाकर अपने नाम रजिस्ट्री करवा सकेंगे। इसके बाद चाहे तो वो इंडस्ट्री की जमीन को किसी दूसरे को बेच सकेंगे।
भारत सरकार के इज ऑफ डूइंग कानून के आधार पर राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जल्द ही सरकार इस कारोबार कानून को लागू करने के लिए इसके नियम बनाये जाएंगे।
नए कानून में सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था की गई है। इसमें उद्योग लगाने के लिए मंजूरी और आवेदन के लिए सिंगल विंडो बनाई जाएगी। उद्योगपति के आवेदन पर विभाग को तय समय में काम पूरा करना होगा।
निवेशकों की मदद के लिए बनेगी समितियां
कई मंजूरियां एक सिस्टम से मिलेंगी
सरकार कई विभागों की सेवाओं को सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ेगी। इसमें उद्योग पंजीयन, जमीन आवंटन, भवन अनुमति और पर्यावरण से जुड़ी मंजूरियां शामिल हैं।
निवेश बढ़ाने की कोशिश
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