MP सरकार की देरी पर हाईकोर्ट नाराज, 10 हजार का केस बना सवाल
Sandeep Kumar | Jun 15, 2026, 20:42 IST
MP सरकार की देरी पर हाईकोर्ट नाराज
MP हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 461 दिन देरी से दायर सरकारी अपील खारिज की। मात्र 10 हजार रुपये की वसूली के लिए इतनी देर पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई।
समझें क्या है पूरा मामला
- ग्वालियर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई।
- मामला 10 हजार रुपए की वसूली से जुड़ा था।
- अपील 461 दिन की देरी से दायर की गई।
- कोर्ट ने देरी माफी आवेदन अस्पष्ट बताया।
- अपील खारिज कर उदासीनता पर टिप्पणी की गई।
क्या था पूरा मामला
461 दिन की देरी का कोई जवाब नहीं
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की भी अनदेखी
बस 10 हजार ही वसूल होते
यह भी कहा कि यदि वसूली का अधिकार भी मान लिया जाए तो वर्ष 2016 के बाद की अवधि के लिए अधिकतम करीब 10 हजार रुपए ही वसूल हो सकते थे। इसकी वजह यह है कि कर्मचारी राधामोहन शर्मा वर्ष 2020 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
सरकार की उदासीनता पर सख्त टिप्पणी
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