MPPSC का 87-13% फार्मूले पर याचिका, हुई बहस, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
Sanjay Gupta | Jan 10, 2026, 13:25 IST
jabalpur highcourt MPPSC
मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने में कानूनी विवाद के बाद सरकार ने सितंबर 2022 में 87-13% का फार्मूला लागू किया था। इसके तहत 13% कैटेगरी में सभी रिजल्ट होल्ड कर दिए गए थे। इस फैसले के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।
News In Short
- पीएससी के बाद ईएसबी में मध्य प्रदेश शासन ने यह फार्मूला लागू किया।
- इस फार्मूले के तहत 13 फीसदी पद ओबीसी और अनारक्षित दोनों के लिए रखे गए।
- इसका रिजल्ट ओबीसी आरक्षण पर अंतिम फैसला होने के बाद जारी होगा।
- साल 2022 से इसके रिजल्ट होल्ड है।
- इससे एक लाख से ज्यादा उम्मीदवार परेशान है।
News In Detail
तभी से प्रोवीजनल कैटेगरी 13 फीसदी में सभी रिजल्ट रोके हुए हैं। इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका पर फिर से सुनवाई हुई, जिसमें बेंच ने सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी।
हाईकोर्ट में इस आधार पर लगा केस
इसमें कहा गया है कि 87-13 फीसदी का फार्मूला सुप्रीम कोर्ट के मेरिट के आधार पर नियुक्ति के फैसले के विपरीत है। इसके तहत आयोग ने 13 फीसदी कैटेगरी वालों को 87 में और 87 वाले मेरिट उम्मीदवार को 13 फीसदी में आरक्षित पोस्ट को लेने से रोक दिया है।
हालांकि ओवरआल मेरिट के आधार पर 13 फीसदी के पद होल्ड होना थे और मेरिट पर उम्मीदवारों को यह पद मिलने चाहिए थे। यह समानता, मौलिक अधिकारों और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है।
साथ ही कहा गया है कि जीएडी ने 29 सितंबर 2022 को 87-13 फीसदी का फार्मूला दिया था, इसमें कहीं भी मेरिट को प्रभावित करने की बात नहीं थी लेकिन आयोग ने इसे अपने हिसाब से लागू कर दिया।
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उम्मीदवारों से लिया जा रहा शपथपत्र बताया गलत
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