MP हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: प्रमोशन रुका, लेकिन उच्च पद का प्रभार देने पर कोई रोक नहीं
Neel Tiwari | Apr 30, 2026, 13:39 IST
mp high court order promotion higher charge police department
मध्य प्रदेश में प्रमोशन पर लगी रोक के बीच हाईकोर्ट ने बड़ा रास्ता खोल दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि पदोन्नति भले रुकी हो, लेकिन उच्च पद का प्रभार देने पर कोई रोक नहीं है। साथ ही 30 दिन में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
News in short
- प्रमोशन पर स्टे लगा है लेकिन प्रभार देने पर रोक नहीं है।
- इस आदेश से अभी पुलिस विभाग के अधिकारियों को राहत मिली है।
- 30 दिन के भीतर उच्च पद का प्रभार देने के निर्देश दिए गए हैं।
- नए प्रमोशन नियम 2025 पर पहले से ही रोक लगी है।
- अन्य विभागों को कोर्ट पहुंचने पर ही राहत मिलेगी।
News in detail
प्रमोशन रुका, लेकिन प्रभार का रास्ता खुला
इस आदेश से अभी पुलिस विभाग के अधिकारियों को राहत मिली है। यदि अन्य विभाग भी हाईकोर्ट पहुंचते हैं तो इस फैसले के हवाले से उन्हें भी राहत मिल सकती है।
9 याचिकाकर्ता पहुंचे हाईकोर्ट
30 दिन में देना होगा उच्च पद का चार्ज
नए प्रमोशन नियम बने विवाद की वजह
इसी आधार पर सरकार ने सभी विभागों में उच्च पद का प्रभार देने की प्रक्रिया भी रोक दी थी। इससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ गया है।
आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट पूरी कर चुका है लेकिन 17 फरवरी 2026 से यह मामला हर्ड एंड रिजर्व है और इस पर आखिरी फैसला आना बाकी है।
पुलिस रेगुलेशन का दिया गया हवाला
अन्य विभागों में अब भी असमंजस
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रभार अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। राज्य सरकार को 30 दिन में जवाब दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 15 जून को तय की गई है।
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