पीजी के बाद ग्रामीण सेवा बॉन्ड से इन-सर्विस डॉक्टरों को HC से राहत
Neel Tiwari | Jan 14, 2026, 13:48 IST
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे डॉक्टरों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि पहले से काम कर रहे डॉक्टर को पीजी (पोस्ट ग्रेजुएशन) पूरा करने के बाद ग्रामीण सेवा का बॉन्ड नहीं भरना पड़ेगा। यह नियम केवल नए डॉक्टरों पर लागू होगा।
News In Short
- एमपी हाईकोर्ट ने इन-सर्विस सरकारी डॉक्टरों को पीजी के बाद ग्रामीण सेवा बॉन्ड से मुक्त किया।
- कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ग्रामीण सेवा बॉन्ड की शर्त केवल नए अभ्यर्थियों पर लागू होगी।
- जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की खंडपीठ ने नियम 11 की व्याख्या की।
- डॉ. दीपाली बैरवा की याचिका पर आदेश, मूल शैक्षणिक दस्तावेज लौटाने के निर्देश।
- मप्र में ग्रामीण सेवा न करने पर 10 से 30 लाख रुपए तक के बॉन्ड प्रावधान पर असर।
News In Detail
नियमों की स्पष्ट व्याख्या, इन-सर्विस डॉक्टर अलग श्रेणी में
डॉ. दीपाली बैरवा की याचिका पर आया आदेश
ग्रामीण सेवा बॉन्ड भरना होता है अनिवार्य
सरकारी डॉक्टरों के लिए मिसाल बना फैसला
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