यूनियन कार्बाइड मामला: हाईकोर्ट ने पूछा, 900 मीट्रिक टन राख के निष्पादन पर क्यों नहीं लगी रोक
Sanjay Sharma | Apr 23, 2026, 16:37 IST
Photograph: (THESOOTR)
BHOPAL. भोपाल गैस त्रासदी (Bhopal Gas Tragedy) की 900 मीट्रिक टन जहरीली राख (Toxic Ash) पर हाईकोर्ट ने सख्ती से सरकार से जवाब मांगा है। पीथमपुर में निपटान पर विवाद में अब अगली सुनवाई 22 जून को है।
News in short
- हाईकोर्ट ने सरकार से जहरीली राख पर जवाब मांगा।
- 900 मीट्रिक टन राख में पारा और भारी धातुएं मिलीं।
- जस्टिस श्रीधरन ने पीथमपुर में निपटान से रोका था।
- दिसंबर 2025 में दूसरी बेंच ने पीथमपुर में अनुमति दी।
- यूसीआईएल परिसर के 21 गड्ढों में अब भी कचरा दबा।
News in Detail
यह राख पीथमपुर की रैमकी रिसस्टेनेबिलिटी वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी में दफन है। याचिका में कहा गया कि राख में पारा और भारी धातुएं हैं। इससे पर्यावरण और जनस्वास्थ्य को खतरा है। सरकार ने अब तक सफाई की समयसीमा नहीं बताई। अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
हाईकोर्ट ने मांगा जवाब
संस्था ने पीथमपुर में दफनाई गई 900 मीट्रिक टन कचरे की राख पर याचिका लगाई है। जिसके जरिए कार्बाइड कारखाने के कचरे की राख की विषाक्तता पर सवाल उठाए गए हैं। संस्था ने 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें हाईकोर्ट जाने कहा गया था।
विशेषज्ञों ने भी जताई है चिंता
पीथमपुर में निष्पादन पर विवाद
डाउ कैमिकल्स उठाएगा खर्च!
हाईकोर्ट के नोटिस पर सरकार ने अब तक शपथ पत्र नहीं दिया। वहीं कोर्ट को सफाई की योजना और समय सीमा भी नहीं बताई गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जून को होगी।
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