5 लाख संविदा कर्मियों की एक और जीत! सरकार को हाईकोर्ट की दो टूक - अब काम करो
Neel Tiwari | Apr 22, 2026, 15:11 IST
mp high court victory contractual employees permanent status
मध्य प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट से बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सरकार द्वारा आदेश पर रोक लगाने की मांग को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। कोर्ट के सख्त रुख से अब स्थायी दर्जा और न्यूनतम वेतन की उम्मीद और मजबूत हो गई है।
News in short
- हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों को स्थायी मानने के आदेश पर स्टे देने से इन्कार कर दिया है।
- लगभग पांच लाख कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है।
- सरकार की दलीलों को कोर्ट ने अपर्याप्त बताया है।
- कोर्ट ने कहा - अब वक्त आ गया है कि विभाग सक्रिय होकर काम करें।
- सरकार को सिंगल बेंच के सामने फिर से अपना पक्ष रखने को कहा गया है।
News in detail
सरकार की कोशिश नाकाम
2020 से चल रहा था मामला
करीब 16 साल तक काम करने के बावजूद उन्हें 07 अक्टूबर 2016 की नीति का लाभ नहीं दिया जा रहा था, जबकि इसी नीति के तहत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को स्थायी घोषित कर न्यूनतम वेतनमान दिया जाता है।
सिंगल बेंच ने दिया था ऐतिहासिक आदेश
कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 38, 39(a) और 43 का हवाला देते हुए राज्य को श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन और उचित वेतन देने का दायित्व भी याद दिलाया था।
डिवीजन बेंच में सरकार की दलीलें पड़ीं कमजोर
हाईकोर्ट की दो टूक - अब विभाग काम करें
कर्मचारियों के लिए खुला स्थायी दर्जे का रास्ता
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