ओबीसी आरक्षण केस की सुनवाई फिर टली, अब 24 जून को तय होगी आगे की राह
Neel Tiwari | Jun 16, 2026, 14:56 IST
MP ओबीसी आरक्षण मामला फिर टला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बहुचर्चित ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई एक बार फिर आगे बढ़ गई है। नई डिवीजन बेंच ने स्पष्ट किया है कि पूर्ववर्ती बेंच के समक्ष हुई आंशिक सुनवाई का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए मामले की सुनवाई नए सिरे से होगी।
समझें क्या है पूरा मामला...
- ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई 16 जून को आगे नहीं बढ़ सकी।
- जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस भगवती प्रसाद शर्मा की बेंच ने नए सिरे से सुनवाई के संकेत दिए।
- पूर्ववर्ती बेंच के समक्ष हुई आंशिक सुनवाई को अब आधार नहीं माना जाएगा।
- 24 जून को तय होगी सुनवाई की रूपरेखा और समय-सारिणी।
आखिरकार लिस्ट हुआ, लेकिन सुनवाई फिर टल गई
कोर्ट के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि पूर्ववर्ती खंडपीठ के समक्ष आरक्षण का विरोध करने वाले पक्ष की बहस आंशिक रूप से पूरी हो चुकी थी। साथ ही, पिछले आदेश के अनुसार उन्हें एक दिन का अतिरिक्त समय दिया जाना था। इसके बाद आरक्षण समर्थक पक्ष को अपनी दलीलें रखनी थीं।
बेंच बदली तो बदल गई पूरी प्रक्रिया
ऐसे में पूर्व मुख्य न्यायाधीश की बेंच के समक्ष हुई आंशिक सुनवाई का कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता। इसी कारण मामले की सुनवाई अब बिल्कुल नए सिरे से की जाएगी। इसका अर्थ यह है कि पक्षकारों को दोबारा अपनी दलीलें रखनी होंगी। साथ ही, पूरा मामला फिर से सुना जाएगा।
24 जून को नहीं होगी मेरिट पर सुनवाई
सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एम. नटराजन उपस्थित रहे, जबकि ओबीसी वर्ग की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने पक्ष रखा। वहीं आरक्षण विरोधी पक्ष की मुख्य याचिका में पैरवी कर रहे अधिवक्ता आदित्य सांघी न्यायालय में उपस्थित नहीं थे।
अब हजारों अभ्यर्थियों और उम्मीदवारों की निगाहें 24 जून पर टिकी हैं, जब इस बहुप्रतीक्षित मामले की आगे की दिशा तय होगी।
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